मोदी राज में अब टीवी देखना भी टैक्स भरने का कारण बनेगा. एक फरवरी से टीवी देखने के बिल में बदलाव आने वाला है. सभी टीवी चैनल नेटवर्क ने प्रत्येक चैनल और पैकेज के रेट का ऐलान कर दिया है और इन रेट पर जीएसटी भी लागू होगा. टीवी देखने के लिए आपको ऑपरेटर और टीवी चैनल द्वारा लिए जा रहे चार्ज पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा.
दरअसल दूरसंचार नियामक ट्राई ने ऐसी व्यवस्था को तैयार किया है जिसमें नई टैरिफ व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं के पास चैनल चुनने का विकल्प होगा. वे केवल उन्हीं टीवी चैनलों के लिए भुगतान करेंगे, जिन्हें देखना चाहते हैं.
ट्राई के नए नियमों के मुताबिक 100 फ्री-टू-एयर चैनल के लिए आपको 130 रुपये देने होंगे. हालांकि ये राशि 130 रुपये नहीं होगी, क्योंकि इस पर 18% जीएसटी देना होगा. 18% जीएसटी मिलाकर ये राशि होती है करीब 153 रुपये. इसके अलावा चैनल जिस रेट की पेशकश कर रहे हैं, उस पर भी आपको जीएसटी चुकाना होगा. ट्राई का कहना है कि इससे चैनलों की मनमानी खत्म हो जाएगा.