Homeप्रमुख खबरेंअब हत्यारे पर आईपीसी 302 नहीं बीएनएस 103

अब हत्यारे पर आईपीसी 302 नहीं बीएनएस 103

प्रभावी हुए नए आपराधिक कानून, जिले के हर पुलिस थाने पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम

हजीरा थाने में आयोजित हुए कार्यक्रम में आईजी एवं एसपी भी हुए शामिल

ग्वालियर / ग्वालियर जिले में भी संपूर्ण देश के साथ एक जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। जिले के हर थाने में नए आपराधिक कानूनों की जागरूकता पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्वालियर शहर के हजीरा थाना परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक श्री अरविंद सक्सेना एवं पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह भी शामिल हुए।
पुलिस महानिरीक्षक श्री सक्सेना ने इस अवसर पर कहा कि नए कानून की मदद से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इसके साथ ही ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। शून्य प्राथमिकी (जीरो एफआईआर) के रूप में यह बड़ी राहत और सुविधा प्रदान की गई है। घटना क्षेत्र की पुलिस को पीड़ित को अब 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। इसके साथ-साथ महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निबटने के लिए 37 धाराओं को शामिल किया गया है।
पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह ने कहा कि आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी। अधिकांश आपराधिक धाराएं बदल गई हैं। अब हत्या की धारा 302 की जगह बीएनएस में 103 होगी। नए आपराधिक कानून में आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव किया गया है।
गौरतलब है कि नए आपराधिक कानून के तहत अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में केस दर्ज किया जाएगा। अनुसंधान की पद्धति में भी बदलाव किया गया है। नया आपराधिक कानून लागू करने से पूर्व जिले के सभी थानेदार और पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है।

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