ल्लीः पैन कार्ड या पर्मानेंट अकाउंट नंबर एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है. टैक्स चोरी और काले धन पर नज़र रखने के लिए सरकार ने इसे बहुत सारी सेवाओं में अनिवार्य कर दिया है. फाइनेंशियल लेनदेन से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने, विदेश जाने टिकट बुकिंग के लिए भी अब पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. बैंक खातों से जुड़े काम, इनकम टैक्स भरने के लिए भी पैन नंबर की जरूरत पड़ती है. तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो जरूरी काम जहां आपको पड़ेगी पैन कार्ड की जरूरत…
- बैंक में अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. इसके साथ ही अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तब भी आपको पैन कार्ड देना होगा. नए नियमों के मुताबिक बिना पैन कार्ड के ये दोनों ही काम अब मुश्किल हो गए हैं.
- किसी भी बैंक में अब 50 हजार रुपये या उससे अधिक पैसा जमा कराने के लिए भी पैन कार्ड देना होगा. डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते समय भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी.
- 50,000 से अधिक मूल्य के म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, बॉन्ड खरीदने के लिए पैन कार्ड देना होगा. डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भी पैन जरूरी है.
- हर किसी का सपना होता है कि उसके पास अपनी गाड़ी हो. लेकिन अब उस सपने को पूरा करने के लिए भी पैन कार्ड जरूरी है.
अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी.
- अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो रूक जाइए. बिना पैन कार्ड के आप पापर्टी नहीं खरीद पाएंगे.
- अगर आप विदेश जाने का मन बना रहे हैं और उसके लिए हवाई टिकट बुक करने जा रहे हैं तो भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी.
- अगर आप शेयर मार्केट में इंवेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी. एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा राशि के स्टॉक खरीदने के लिए शायद आपको पैन कार्ड के बिना दिक्कत हो सकती है.
- होटल या रेस्तरां में 50,000 से अधिक पेमेंट के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी.
ऑनलाइन पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया है बेहद आसान
ऑनलाइन पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बेहद आसान है. इसके लिए आपके ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. एप्लिकेशन सब्मिट करने के लिए आपको PAN Services Unit की वेबसाइट पर कई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी.
फॉर्म भरने के साथ ही आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट को सारे डॉक्यूमेंट को इनकम टैक्स ऑफिस के पास पोस्ट करना होगा. तभी आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी. वेबसाइट पर फॉर्म भरने के बाद आप अपने एप्लिकेशन को पैन कार्ड ऑफिस भेज दें. यह प्रोसेसर पूरा होने के बाद कार्ड को आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है. इस दौरान अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर (18001801961) का इस्तेमाल कर सकते हैं.
कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी
पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो वाला राशन कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी पीएसयू द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र, तस्वीरों वाला पेंशन कार्ड, सेंट्रल गवर्मेंट हेल्थ सर्विस स्कीम कार्ड या एक्स सर्विसमेन कॉन्ट्रिब्यूट्री हेल्थ स्कीम फोटो कार्ड, सांसद या विधायक या पार्षद या गैजेटेड अफसर द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ पहचान पत्र का सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है.
ऐसे ऑनलाइन अप्लाई करें
1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पैन सेवा (सर्विस युनिट) से जुड़ी वेबसाइट पर क्लिक करना होगा. वेबसाइट का लिंक है नीचे दिया गया है- https://tin.tin.nsdl.com/pan/
2. इस पर क्लिक करते ही पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाला होम पेज खुल जाएगा. यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे. जैसे- नए पैन कार्ड के लिए एप्लिकेशन फॉर्म, अप्लाई किए गए पैन कार्ड की वर्तमान स्थिति का जायजा, पुराने/खो गए पैन कार्ड की फिर से प्राप्ति और पैन कार्ड में दी गई जानकारियों में सुधार. यहां आप आपनी सुविधा के अनुसार अपना ऑप्शन चुन सकते हैं.
3. नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते समय आपको फॉर्म 49-ए भरना पड़ेगा. आप इस वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं. सारी जानकारियां भरकर फॉर्म को जमा करना होगा.
4. फॉर्म ऑनलाइन जमा हो जाने के बाद आपके सामने एक 15 अंको का एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा. आपको यह नंबर संभाल कर रखना होगा.
5. इस एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा. इसे भेजने के पहले आपको इसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे. इनमें आपके पते से जुड़ा कोई एक डॉक्युमेंट और आपकी पहचान से जुड़ा कोई एक डॉक्युमेंट आपको एक्नॉलेजमेंट फॉर्म के साथ लगाना होगा. इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना होगा कि आपका नाम एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पर ठीक वैसे ही लिखा हो जैसा कि आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता है।