प्रवीण दुबे
मतदान की सभी तैयारियाँ पूर्ण, 17 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से डाले जायेंगे वोट,मतदान केन्द्रों पर पहुँचे मतदान दल, पुलिस बल भी पहुँचा मतदाताओं से निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील
ग्वालियर / विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के तहत जिले के सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त 1662 मतदान केन्द्रों तक मतदान दल पहुँच गए हैं। मतदान दलों को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) व चिन्हित मतदाता सूची सहित अन्य मतदान सामग्री प्रदान कर गुरूवार को विशेष वाहनों से मतदान केन्द्रों तक पहुँचाया गया।
मतदान दलों के साथ हर मतदान केन्द्र पर पुलिस बल भी पहुँच गया है। मतदान दलों की रवानगी स्थानीय एम एल बी. कॉलेज से हुई। ज्ञात हो जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रवार 17 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से सांयकाल 6 बजे तक मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चंदेल ने अपनी मौजूदगी में ईवीएम व मतदान सामग्री का वितरण कराया। साथ ही मतदान दलों की रवानगी कराई। इस बार मतदान दलों को बगैर लाइन में लगे उनके लिये निर्धारित जगह पर ईवीएम सहित अन्य मतदान सामग्री प्रदान की गई।
मतदान दलों की हर सुविधा का ध्यान जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा रखा गया है। सभी मतदान दलों को जिला निर्वाचन कार्यालय ने नगर निगम के सहयोग से तैयार कराई गई वैलकम किट सौंपी गई है। जिसमें बिस्किट, नमकीन, चने, मूँगफली, टॉफियाँ व पानी की बोतल शामिल है।
मतदान सामग्री वितरण के समय नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार, नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरूण कुमार व श्री टी एन सिंह एवं सभी विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के अन्य अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकगणों ने भी सामग्री वितरण व्यवस्था का जायजा लिया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने सभी मतदान दलों को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू ढंग से मतदान सम्पन्न कराने की हिदायत दी है। उन्होंने साफतौर पर निर्देश दिये है कि पीठासीन अधिकारी सहित सभी मतदान अधिकारियों को आचरण किसी भी हालत में आचरण संहिता के विपरीत नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा है सभी मतदान दल निर्वाचन आयोग के निर्देशों व अनुदेशों का पूरी तरह पालन कर मतदान सम्पन्न करायें।
मतदाताओं से अपील, निर्भीक होकर करें मतदान
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चंदेल ने जिले के सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। अधिकारी द्वय ने कहा है कि मतदान दिवस को जिला व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों समेत 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 133 सेक्टर अधिकारी, लगभग इतनी ही पुलिस मोबाइल, 20 एफएसटी व खण्ड स्तरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार मतदान केन्द्रों का भ्रमण किया जायेगा । मतदान में गड़बडी करने अथवा बाधा पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी । मतदाओं से यह भी अपील की गई है कि वे किसी के बहकावे में न आयें और अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों का उपयोग मतदान केन्द्र तक जाने के लिए न करें। इस पर जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा मतदान दिवस को कड़ी नजर रखी जायेगी ।
प्रेक्षकगण भी रखेंगे नजर
निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन की निगरानी के लिए तैनात किये गये प्रेक्षकगण भी मतदान दिवस को अपने अपने प्रभार के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्दों का सतत भ्रमण करेंगे । इस दौरान वे मतदान प्रक्रिया तथा अभ्यर्भियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे।
1114 मतदान केन्द्रों की सीसीटीव्ही कैमरों के जरिए होगी वेबकास्टिंग
जिले के कुल 1662 मतदान केन्द्रों में से 1114 मतदान केन्द्रों की पल-पल की गतिविधि की जानकारी वेबकास्टिंग के जरिए जिला निर्वाचन कार्यालय तक पहुँचेगी। इन सभी केन्द्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे लगाए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण में 180, ग्वालियर में 200, ग्वालियर पूर्व में 220, ग्वालियर दक्षिण में 150, भितरवार में 186 एवं डबरा (अजा) में 178 मतदान केन्द्रों की वेबकास्टिंग होगी।
क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स व माइक्रो आब्जर्वर्स की तैनाती
जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के तीन सहायक मतदान केन्द्रों सहित कुल 1662 मतदान केन्द्रों में से 276 मतदान केन्द्रों को क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। इन सभी मतदान केन्द्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स व माइक्रोआब्जर्वर तैनात रहेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर सीधे निर्वाचन प्रेक्षक को रिपोर्ट करेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण में 53 क्रिटिकल मतदान केन्द्र, ग्वालियर में 46, ग्वालियर पूर्व में 54, ग्वालियर दक्षिण में 37, भितरवार में 47 एवं डबरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 39 क्रिटिकल मतदान केन्द्र हैं।
हर मतदान केन्द्र पर होगा मॉकपोल
सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान दिवस को मतदान शुरू करने से पहले मॉकपोल (दिखावटी मतदान) होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने निर्धारित समय अर्थात प्रात: 5.30 बजे से मॉकपोल सम्पन्न कराने के निर्देश दिये हैं। साथ ही मॉकपोल होने की सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के जरिए जिला निर्वाचन कार्यालय पहुँचाने की भी हिदायत दी है। विधानसभा चुनाव लड रहे उम्मीदवारों के मतदान अभिकर्ता (एजेन्ट) भी मोकपोल के दौरान मौजूद रह सकेंगे।
मतदान केन्द्र पर उपलब्ध रहेंगे बीएलओ
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत ग्वालियर जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में घर-घर मतदाता पर्ची पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं। संबंधित बीएलओ (बूथ लेबल अधिकारी) के जरिए घर-घर मतदाता पर्चियाँ पहुँचाई गई हैं। यदि किसी मतदाता को मतदाता पर्ची नहीं मिल पाई है तो उसके सहयोग के लिये बीएलओ मतदान दिवस को मतदान केन्द्र पर भी उपलब्ध रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी से मतदाता पहचान पत्र (इपिक) लेकर वोट डालने के लिये अपील की है।
वोटर स्लिप के आधार पर नहीं डाल पायेंगे वोट, इपिक अथवा पहचान दस्तावेज लेकर जाएँ
केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदाता वोट नहीं डाल पायेंगे। वोटरकार्ड अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिये निर्धारित किए गए 12 अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। इन पहचान दस्तावेजों में आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं केन्द्र सरकार अपने-अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र मान्य किए जायेंगे। पहचान के रूप में बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेनकार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में शामिल हैं। फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।
मतदान केन्द्र से 200 मीटर दूर बूथ बनाने की मिलेगी अनुमति
मतदान दिवस को प्रत्याशी मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर अस्थायी बूथ (मतदाता सहायता केन्द्र) बना सकेंगे। इसकी अनुमति स्थानीय निकाय से लेनी होगी। बूथ पर केवल एक टेबल व दो कुर्सियाँ रखने की अनुमति होगी। धूप से बचाव के लिए एक छाता अथवा 10X10 फीट आकार का छोटा सा तम्बू लगाया जा सकेगा।
17 नवम्बर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश
सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा मतदान दिवस 17 नवम्बर को सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित किया गया है।
श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के परिपालन में श्रमायुक्त मध्यप्रदेश ने कारखानों एवं अन्य औद्योगिक व व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को विधानसभा निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने के लिये सवैतनिक अवकाश देने का आदेश जारी किया है।