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आरबीआई ने पेटीएम पर कई सारी पाबंदियां लगाईं

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई सारी पाबंदियां लगा दी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी के बाद नई डिपॉजिट एक्सेप्ट करने और क्रेडिट लेनदेन करने पर बैन लगा दिया है. इससे अब यूजर्स बैंकिंग और वॉलेट सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. केंद्रीय बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि 11 मार्च के बाद कंपनी नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगी. इस आदेश का लाखों यूजर्स पर सीधा असर पड़ने जा रहा है.

29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉजिट, क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी.

RBI ने क्या कहा?

आरबीआई ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं, जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाएं), बीबीपीओयू और यूपीआई सर्विस 29 फरवरी के बाद बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जानी चाहिए. केंद्रीय बैंक ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त करने का भी आदेश दिया है. आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च तक सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन और नोडल खातों का निपटान करने का निर्देश दिया है और उसके बाद किसी भी अन्य लेनदेन पर रोक लगाने को कहा है.

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