भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्यप्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा कि हमने मध्यप्रदेश में स्किल मैपिंग का अभियान प्रारम्भ किया है। कई प्रवासी मज़दूर जो हुनरमंद हैं, उनको काम आता है, हम उनकी मैपिंग कर उनकी सूची बना रहे हैं। साथ ही कलकारखानों की सूची भी बन रही है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए #रोजगार_सेतु बनाया है।
मध्यप्रदेश में ई-पास व्यवस्था समाप्त: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह
लॉकडाउन 5.0 में यह संस्थान/प्रतिष्ठान/गतिविधियां मध्यप्रदेश में प्रतिबंधित रहेंगी
लॉकडाउन 5.0 में स्कूल/कॉलेज बंद रहेंगे: शिवराज सिंह
रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे सबकुछ बंद रहेगा
देवास, खंडवा, धार व नीमच के लिए
देवास, खंडवा नगरनिगम तथा धार व नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं परंतु स्टैंड अलोन दुकानें व मोहल्ले की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगीं। इनके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के लिए
इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं।
इंदौर, उज्जैन व भोपाल छोड़कर मजदूरों के परिवहन के लिए बसें मंजूर
पूरे प्रदेश में फैक्टरी के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु बसें संचालित करने की अनुमति होगी। राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें इंदौर, उज्जैन व भोपाल को छोड़कर सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगीं।
कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर मंदिर, होटल, रेस्त्रां, मॉल खुलेंगे
कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून 2020 से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल प्रारंभ होंगे।
कंटेनमेंट एरिया छोड़कर मध्यप्रदेश में लॉकडाउन समाप्त
जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्ला/कॉलोनी इत्यादि क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून तक लॉकडाउन यथावत लागू रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश का शेष क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होगा।