Homeमध्यप्रदेशकंटेनमेंट एरिया छोड़कर मध्यप्रदेश में लॉकडाउन में बड़ी राहत

कंटेनमेंट एरिया छोड़कर मध्यप्रदेश में लॉकडाउन में बड़ी राहत

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्यप्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा कि हमने मध्यप्रदेश में स्किल मैपिंग का अभियान प्रारम्भ किया है। कई प्रवासी मज़दूर जो हुनरमंद हैं, उनको काम आता है, हम उनकी मैपिंग कर उनकी सूची बना रहे हैं। साथ ही कलकारखानों की सूची भी बन रही है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए #रोजगार_सेतु बनाया है। 

मध्यप्रदेश में ई-पास व्यवस्था समाप्त: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह

राज्‍य में और राज्‍य के बाहर आने-जाने वाले वाहनों के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्‍कता नहीं होगी। अत: पास चेकिंग की व्‍यवस्‍था समाप्‍त की जा रही है। पूरे प्रदेश में अंतर्राज्‍यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा।

लॉकडाउन 5.0 में यह संस्थान/प्रतिष्ठान/गतिविधियां मध्यप्रदेश में प्रतिबंधित रहेंगी

प्रदेश में सिनेमाहॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष मैरिज गार्डन आदि। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन आदि गतिविधियां पूर्णत: बंद रहेंगी। इन्हें पुन: प्रारंभ करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा।

लॉकडाउन 5.0 में  स्कूल/कॉलेज बंद रहेंगे: शिवराज सिंह

अभी शैक्षणिक संस्‍थाएं बंद रहेंगीं परंतु 12वीं की परीक्षाओं हेतु विद्यालय खोले जाएंगे। बाद में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय सभी लोगों के साथ परामर्श कर जुलाई में लिया जाएगा।

रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे सबकुछ बंद रहेगा

रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
मप्र में ​अप्रैल से जून तक बिजली बिलों की वसूली स्थगित
सभी गैर-घरेलू, गैर-औद्योगिकी, निम्‍न एवं उच्‍च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे– दुकानें, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, एमएसएमई और बड़े उद्योग आदि के अप्रैल से जून, 2020 तक के बिजली बिलों के फ़िक्स चार्जेस की वसूली स्थगित कर दी गई है। स्थगित किये बिजली बिलों के फिक्स चार्जेज की यह राशि अक्‍टूबर 2020, मार्च 2021 के मध्य 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी। इससे लगभग 12 लाख छोटे उद्यमियों,व्‍यवसायियों, दुकानदारों की लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि आगामी महीनों में ली जाएगी।

देवास, खंडवा, धार व नीमच के लिए

देवास, खंडवा नगरनिगम तथा धार व नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं परंतु स्‍टैंड अलोन दुकानें व मोहल्‍ले की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्‍त रहेंगीं। इनके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

इंदौर, उज्‍जैन, नीमच और बुरहानपुर के लिए

इंदौर, उज्‍जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं।

इंदौर, उज्‍जैन व भोपाल छोड़कर मजदूरों के परिवहन के लिए बसें मंजूर

पूरे प्रदेश में फैक्‍टरी के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु बसें संचालित करने की अनुमति होगी। राज्‍य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें इंदौर, उज्‍जैन व भोपाल को छोड़कर सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगीं।

कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर मंदिर, होटल, रेस्त्रां, मॉल खुलेंगे

कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून 2020 से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल प्रारंभ होंगे।

कंटेनमेंट एरिया छोड़कर मध्यप्रदेश में लॉकडाउन समाप्त

जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्‍ला/कॉलोनी इत्‍यादि क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून तक लॉकडाउन यथावत लागू रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश का शेष क्षेत्र सामान्‍य क्षेत्र होगा।

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