मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। ग्वालियर अंचल भी झुलस रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने ग्वालियर में धारा 144 लागू कर दी है। गर्मी के प्रकोप से छात्र-छात्राओं को बचाने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान ने यह आदेश जारी किया है।
कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने आदेश में कहा है कि कोचिंग संचालक ऑनलाइन अपनी क्लासेस चला सकेंगे और इसके लिए कोई अनुमति जरूरी नहीं होगी। जिन छात्र-छात्राओं को कोचिंग में बुलाना जरूरी है, वे सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक ही क्लास चला सकेंगे।
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्वालियर जिले में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई के लिए कई कोचिंग संचालित हैं, जिनमें सुबह 6 बजे से कोचिंग क्लासेस प्रारंभ होकर रात्रि तक जारी रहते हैं। बता दे ग्रीष्मकाल के दौरान कुछ दिनों से ग्वालियर जिले का तापमान 47 डिग्री से अधिक रहा है तथा हीट वेव का प्रकोप जारी है। ग्वालियर जिले में बढ़ते तापमान में छात्र-छात्राओं के दोपहर की शिफ्ट में अध्ययन के लिए आने पर उन्हें लू-लगने, त्वचा संबंधी बीमारी के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना से बढ़ने लगी है। जिले में संचालित सभी कोचिंगों में आध्यापन कार्य ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही कराया जाए। ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ किए जाने के लिए पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति लिया जाना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे छात्र-छात्रा जिन्हें अध्ययन के लिए कोचिंग क्लासेस में उपस्थित होना अति आवश्यक है, उनके लिए कोचिंग क्लासेस सत्र सुबह 6 बजे से 11 बजे के मध्य में ही संचालित किए जा सकेंगे