कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने एमएलबी कॉलेज पहुँचकर मतदान सामग्री वितरण एवं मतगणना के संबंध में किया निरीक्षण
गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदान दलों को मेडीकल किट एवं ओआरएस के पैकेट दिए जाएँगे
ग्वालियर / कल दोपहर तीन बजे चुनाव तारीखों की घोषण के साथ ही आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू हो जाएगी इस बात के मद्देनजर आज से ही जिले की उच्च नौकरशाही हाई अलर्ट मोड पर दिखाई दी, लोकसभा निर्वाचन के लिये जिले में एमएलबी कॉलेज से मतदान सामग्री का वितरण होगा। साथ ही यहीं पर ईवीएम के स्ट्राँग रूम बनाए जायेंगे और मतगणना भी होगी। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह के साथ शुक्रवार को एमएलबी कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान सामग्री वितरण एवं मतगणना के संबंध में संबंधित अधिकारियों से विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदान दलों को मेडीकल किट एवं ओआरएस के पैकेट भी अनिवार्यत: उपलब्ध कराए जाएँ। मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक पहुँचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि ईवीएम के मतगणना कक्ष एवं डाक मत पत्रों की गणना कक्ष नजदीक होना चाहिए, जिससे रिटर्निंग अधिकारी, प्रेक्षकगण तथा प्रत्याशी व उसके निर्वाचन अभिकर्ता सम्पूर्ण मतगणना पर नजर रख सकें।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने निरीक्षण के दौरान कहा है कि स्ट्राँग रूम से मतगणना कक्ष तक ईवीएम ले जाने के लिये विधानसभा क्षेत्रवार सुरक्षित कोरीडोर तैयार करने और इस काम के लिये तैनात किए जा रहे अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया जाए।
निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री विवेक कुमार, एडिशनल एसपी श्री ऋषिकेश मीणा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एल के पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति पर प्रतिबंध
जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-20 के तहत निर्वाचन कार्य समाप्ति तक अवकाश स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। पूर्व से स्वीकृति अवकाश पर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी और यदि अवकाश पर प्रस्थान कर गए हैं तो ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों को तत्काल ड्यूटी पर वापस बुलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने आदेश में कहा है कि अपरिहार्य कारणों से यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे अधिकारी-कर्मचारी अपने लिखित आवेदन कार्यालय प्रमुख के मतांकन सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सह नोडल अधिकारी मतदान दल गठन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही अवकाश पर जा सकेंगे।