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जानिए आज लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय ने क्या जारी किए दिशानिर्देश

नई दिल्ली /लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से आज गाइडलाइन जारी की गई है. इस गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस. पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी. इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है. इसके साथ ही ट्रेनों या बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है.

गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी. मनरेगा के तहत काम होगा. वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी. सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

क्या-क्या बंद रहेंगे

सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए), सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे. इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं

कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी. एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.

20 अप्रैल के बाद सशर्त मिलेगी रियायत

जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें रियायत मिल सकती है. इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी. इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी. रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे, ताकि ऑफिस, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो

3 मई तक ये गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी

1) सुरक्षा उद्देश्यों और कुछ अन्य अपवादों को छोड़कर घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध।

2)ट्रेन की यात्राएं बंद।

3) सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो रेल सेवाएं व बसें बंद रहेंगी।

4) मेडिकल जरूरतों के अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटरस्टेट मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी।

5) शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।

6) सिर्फ जिन्हें अनुमति हो वो औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों हो सकेंगी ।

7) हॉस्पिटेलिटी सेवाएँ प्रतिबंधित रहेंगी।

8) टैक्सी, ऑटोरिक्शा, साइकिल रिक्शा और कैब बंद रहेंगे।

9) सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।

10) सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य बंद रहेंगे।

11) धार्मिक मण्डली सख्त वर्जित है।

12) अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे।

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि संक्रमण पर रोक लगाने में लॉकडाउन के प्रभावी नतीजे मिले हैं। प्रधानमंत्री ने करीब 25 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि दूसरे चरण में लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में छूट भी दी जा सकती है।

बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में लगातार बढ़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 1076 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 11439 हो गई है। वहीं, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 38 लोगों की मौत हुई है, जिससे कोविड-19 महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 377 पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना वायरस के कुल 11439 मामलों में से 9756 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा, 1305 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना वायरस से सर्वाधिक 178 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई। यहां अब इस महामारी से पीड़ितों की संख्या 3124 हो गई है।

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