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जानिए किस योजना में ग्वालियर रहा प्रदेश में अव्वल

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना प्रारंभ  ग्वालियर रहा प्रदेश में अव्वल
मुख्यमंत्री  द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजन का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया गया ।

मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के पात्र हितग्राही बच्चों को राशि का वितरण 30 मई 2021 को वर्चुअल समारोह किया गया जिसमें ग्वालियर जिले के 21 बाल हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। राशि वितरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में सायं 4 बजे वीसी के माध्यम से हुआ । ग्वालियर जिला प्रदेश में सर्वाधिक 21 प्रकरण के साथ प्रथम स्थान पर रहा ।
प्रदेश के
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ग्वालियर जिले से हजीरा क्षेत्र एवं पुरानी छावनी क्षेत्र के बाल हितग्राहियों से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वीसी में संवाद किया गया। चर्चा में मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके शिक्षा,आवास एवं अन्य समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया एवं जिला प्रशासन को अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ भी प्राथमिकता से इन बाल हितग्राही परिवारों को देने के निर्देश दिए।

प्रदेश में कोरोना के कारण बच्चों के सर से माता-पिता का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों की तत्काल सहायतार्थ मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना को दिनांक 21 मई 2021 से प्रदेश में लागू किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से अनेक परिवारों के बच्चों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुए अपनी शिक्षा भी निर्विघ्न रूप से पूरी कर सकें। कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई।
योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन की प्रक्रिया नि:शुल्क है और सभी आवेदन, पोर्टल covinbalkalyan.mp.gov.in अथवा services.mp.gov.in पर किया जा सकता है अथवा महिला बाल विकास के जिला अथवा परियोजना कार्यालय और आंगनवाड़ी पर संपर्क कर लाभ लिया जा सकता है।

इन बच्चों को इस योजना के तहत प्रतिमाह राशी रुपए 5000 प्रति बच्चा खाते में जमा की जाएगी । यह राशि इनको 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक नियमित प्राप्त होगी।

खाद्यान्न सहायता के रूप में इनको निशुल्क राशन प्राप्त होगा ।

शिक्षा सहायता के रूप में बच्चों को विद्यालय और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाएगी। बच्चे यदि निजी विद्यालय में अध्ययनरत हैं तो उन्हें आरटीई के तहत निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था रहेगी ।

उच्च शिक्षा के अंतर्गत इन्हें शिक्षण शुल्क के रूप में सहायता दी जाएगी जो कि इनके ग्रेजुएशन समाप्त होने तक लागू रहेगी ।
उच्च शिक्षा में समस्त प्रकार की तकनीकी शिक्षा भी सम्मिलित है।
ग्वालियर जिले में ऐसे 21 बच्चों के प्रकरण स्वीकृत कर दिये हैं.जिले में इस योजना के अतिरिक्त विभाग 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो हेतु sponsership scheme में भी सम्मिलित कर रहा है जिसने इन्हें 2000 रुपये मासिक की सहायता भी मिलेगी।
ऐसे परिवारों यदि वे आवास हीन है तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्वालियर जिले में आवास प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है।
अन्य योजनाओं में भी खोजकर पात्रता अनुसार लाभ दिया जाएगा।

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