Homeग्वालियर अंचलदिग्विजय सिंह के विरुद्ध मानहानि मामले में कांग्रेस विधायक सतीश सिंह...

दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मानहानि मामले में कांग्रेस विधायक सतीश सिंह के विरुद्ध एक हजार का जमानती वारंट जारी

दिग्विजय सिंह मामले में साक्षी बने कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहे हैं न्यायालय ने उनके विरुद्ध ₹1000 का जमानती वारंट जारी किया है अब मामले की सुनवाई  22 जनवरी को होगी
तीन बार से समन पर बयान के लिए ना आने पर विधायक सतीश सिंह सिकरवार के विरुद्ध ₹1000 का जमानती वारंट जारी
दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मानहानि के मामले में कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार के  गैर हाजिर पर पर आज न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर श्री महेंद्र सैनी की अदालत ने ₹1000 के जमानती वारंट से तलब किया है।
दरअसल सन 2019 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा भिंड की एक पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी तथा बजरंग दल पर यह आरोप लगाए गए की भाजपा तथा बजरंग दल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे लेकर भारत की जासूसी करते हैं उक्त बयान के आधार पर भाजपा नेता एडवोकेट अवधेश सिंह भदोरिया द्वारा उनके विरुद्ध न्यायालय में मानहानि का मामला दर्ज कराया गया। प्रेस वक्तव्य में एडवोकेट अवधेश सिंह भदोरिया द्वारा कहा गया कि दिग्विजय सिंह मामले में साक्षी बने कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहे हैं न्यायालय ने उनके विरुद्ध ₹1000 का जमानती वारंट जारी किया है ।
तीन बार से समन पर बयान के लिए ना आने पर विधायक सतीश सिंह सिकरवार के विरुद्ध यह ₹1000 का जमानती वारंट जारी हुआ है ।अब मामले की सुनवाई  22 जनवरी को होगी

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments