नई दिल्ली: दो महीने से ज्यादा वक्त के लॉकडाउन के बाद आज से देश के नए सुबह की शुरुआत होने वाली है. हालांकि नियमों से छूट के बाद भी सावधानी बरतनी है क्योंकि ये छूट आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए दी गई है. जान को बचाने के साथ जहान को भी चलाने के लिए अनलॉक वन की शुरुआत हो गई है.
अनलॉक-1 में क्या-क्या खुलेगा ?
रेलवे चलाएगा 200 ट्रेनें
आज रेलवे 200 ट्रेनें चलाएगा जिससे करीब डेढ़ लाख पैसेंजर सफर कर सकेंगे. इन ट्रेनों की बुकिंग पहले ही हो चुकी है.
देश में कहीं भी जाने की इजाजत
दो महीने से एक जगह पर फंसे लोग राज्य में कहीं भी आ-जा सकेंगे. एक से दूसरे राज्य में भी जाने की अनुमति होगी. इसके लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी. लेकिन राज्यों को ये अधिकार होगा कि वो संक्रमण के खतरे देखते हुए कोई फैसला ले सकें.
राज्यों के बॉर्डर खुलेंगे
लॉकडाउन में कई राज्यों ने अपने बॉर्डर को सील कर दिए थे. केंद्र सरकार ने राज्यों को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं लेकिन शर्तों के साथ. अगर राज्य को लगता है कि बॉर्डर सील करना जरूरी है तो वो बॉर्डर बंद रख सकते हैं.
शर्तों के साथ बस सेवा
कुछ राज्यों में आज से बसे चलेंगी हालांकि इसके लिए राज्यों को नियम तय करने का अधिकार है.
अनलॉक वन के पहले चरण में…
* होटल 8 जून से खुलेंगे
* रेस्टोरेंट 8 जून से खुलेंगे
* मॉल 8 जून से खुलेंगे
* धार्मिक प्रतिष्ठान 8 जून से खुलेंगे
अनलॉक वन के दूसरे चरण का फैसला जुलाई में होगा इसलिए अभी स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेंगे. किसी भी तरह के शैक्षणिक संस्था पर फैसला जुलाई में राज्य सरकार करेगी. अनलॉक वन के तीसरे चरण का फैसला हालात देखकर किया जाएगा जिसमें अभी…..
* इंटरनेशनल उड़ान पर कोई फैसला नहीं हुआ है
* मेट्रो सेवा अभी नहीं शुरू होगी
* सिनेमा मॉल अभी नहीं खुलेंगे
* स्विमिंग पूल अभी नहीं खुलेंगे
* एंटरटेनमेंट पार्क, बार अभी नहीं खुलेंगे
* ऑडिटोरियम, थियेटर को खोलने पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है
* सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम को अभी मंजूरी नहीं है.
अनलॉक वन के गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही इजाजत होगी. राज्य सरकारें जरूरत पड़ने पर कंटेनमेंट जोन के बाहर भी गतिविधियों पर रोक लगा सकती है. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों को घर में रहने के निर्देश हैं. सार्वजनिक जगहों पर थूकने की मनाही होगी. अनलॉक वन में जो लोग भी बाहर निकलेंगे उन्हें अपना फेस कवर करना होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन जरूरी होगा.