ग्वालियर/ नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार नामांतरण के बदले रिश्वत की मांग कर रहे करसंग्रह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विभिन्न सोशल मीडिया साईट्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें श्री राजेश कुमार यादव, इलेक्ट्रीशियन कार्यरत सम्पत्तिकर करसंग्रहक वार्ड क्र. 24 वीडियों में दिखाई दे रहे है एवं किसी अन्य व्यक्ति से वार्तालाव किया जाना सुनाई दे रहा है कि श्री यादव के द्वारा सम्पत्ति के नामांकन के लिये अनुचित राशि रू. 50,000/- की मांग की जा रही है।
शासकीय कार्य के लिये अनुचित राशि मांगना एवं नगर निगम की छवि धूमिल किये जाने से प्रदर्शित होता है कि श्री यादव द्वारा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन किया है।
उक्त कृत्य के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत श्री राजेश कुमार यादव, इलेक्ट्रीशियन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी एवं इनका मुख्यालय विद्युत विभाग नगर निगम, ग्वालियर रहेगा।