ग्वालियर /करीब 50 दिन बाद मंगलवार एक जून से तमाम कोरोना नियमों के अनुसार पूरे प्रदेश की तरह ग्वालियर के बाजार भी खुलेंगे कोरोना कर्फ्यू के चलते बाजारों में वीरानी छाई हुई थी। अब सीमित छूट के साथ दुकानें खोली जा सकेंगी। चूंकि, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए लोग दुकानों पर संभलकर खरीदी करें। मास्क जरूर पहनें और एक-दूसरे से दूरी बनाकर रखें। व्यापारी भी सुरक्षा के वे सभी उपाय करें, जो जरूरी है। एक दिन पहले सोमवार को व्यापारी दुकानों की साफ-सफाई करते रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा संकट टला नहीं है सावधान रहें
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को संबोधित करते पीएम मोदी का आभार माना कोरोना संक्रमण से निपटने में सीएम ने कहा कि मैं हृदय से प्रधानमंत्री और उनकी टीम के साथ हर उस शख्स को धन्यवाद देता हूं जिसने सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी बाकी है। यह बात अलग है कि अभी संतोषजनक स्थिति है।उन्होंने कहा कि हमने संक्रमण को नियंत्रित तो किया, लेकिन संकट टला नहीं है। हमें अभी सावधान रहने की आवश्यकता है। राज्य में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा लेकिन कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हमने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी की है। बच्चों की परीक्षाओं के लिए मंत्रियों का अलग समूह बनाया गया है।सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों ने कोविड अनुकूल व्यवहार भी करने का आह्वान किया
कोविड प्रभारी मंत्री ने कहा थोड़ी सी लापरवाही बन सकती है बड़ा संकट
उधर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं ग्वालियर जिले के कोविड प्रभारी मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिले वासियों से अपील की है कि कोरोना कर्फ्यू में ढील के दौरान कोरोना गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने अपील की है कि हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही स्वयं और परिवार के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। उन्होंने सभी से अपील की है कि बाजार जाते समय मास्क लगाएँ, निश्चित दूरी बनाए रखें और कोरोना गाइड लाइन के अन्य बिंदुओं का पालन करें। श्री तोमर ने बताया कि क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप के निर्णय के अनुसार ग्वालियर शहर के बाजार में सड़क के एक ओर की दुकानें एक दिन और दूसरे ओर की दुकानें अगले दिन खुलेंगीं। हर चौथे-पाँचवे दिन समीक्षा होगी और संक्रमण कम होने पर पूरे बाजार खोलने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
ग्वालियर कलेक्टर की अपील कोरोना की चेन न बनने दें
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिलेवासियों से अपील की है कि कल यानि एक जून से जनता कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही। इस दौरान सभी लोग पूरी गंभीरता के साथ कोरोना गाइड लाइन का पालन करें। उन्होंने अपनी अपील में कहा है कि पिछले दिनों ग्वालियर जिले ने भी बड़े संकट का सामना किया है। अभी कोरोना संक्रमण कम जरूर हुआ है, पर वायरस अभी भी मौजूद है। इसलिए हम सभी कोरोना गाइड लाइन का पालन कर कोविड-19 संक्रमण की चेन न बनने दें, जिससे जिले में तीसरी लहर की नौबत न आये। श्री सिंह ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। बार-बार बाजार न जाएँ, जो सामान लेना हो उसे एक बार में ही लेकर आएं। साथ ही कहा कि बिना मास्क लगाए घर से कदापि न निकलें। दो ग़ज़ की दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को साबुन व सेनेटाइजर से लगातार साफ करते रहें। कलेक्टर ने दुकानदारों से भी अपील की है कि क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप के निर्णय के पालन में धारा-144 के तहत जारी किए गए आदेश के अनुसार बारी आने पर अपनी दुकान खोलें। स्वयं मास्क लगाएँ और ग्राहकों से भी लगवाएँ, जो ग्राहक मास्क न लगाएँ उन्हें सामान न दें। साथ ही दुकानों के आगे गोल घेरे भी अवश्य बनवाएं, जिससे भीड़ जमा न हो। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना गाइड लाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ धारा-188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सम्पूर्ण प्रदेश में प्रतिबंधित गतिविधियां
• सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि
• स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान ।
• सिनेमा घर, शापिंग मॉल, व्यायाम शाला, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, बार, ऑडिटोरियम, सभागृह
• अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारी और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे।
• सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे
• अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार / मृत्युभोज की अनुमति
• दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ विवाह की अनुमति
• किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर प्रतिबन्ध
• पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू
• पूरे प्रदेश रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू
सम्पूर्ण प्रदेश में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां
• समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां
• उद्योगों में कच्चा माल / तैयार माल का आवागमन
• अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं पशु चिकित्सा अस्पताल
• केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, पशु आहार की दुकानें
• पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस
• मण्डी, खाद बीज / कृषि यंत्र की दुकानें एवं सभी कृषि गतिविधियां
• रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (केवल टेक होम डिलेवरी के लिए)
• लॉजिंग/होटल (केवल आगन्तुकों के लिए रूम डायनिंग के साथ
• बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम
• प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स
• बैंक, इन्श्योरेंस, नॉन- बैंकिंग फाइनेंस कम्पनियां, सहकारी
कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रतिबंध कड़ा रहेगा, जिले की जनता को वहां के प्रशासन द्वारा सूचित किया जाएगा