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बिलकिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा माफी का गुजरात सरकार का आदेश रद्द किया

बिलकिस मामले के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषियों की सजा माफी का गुजरात सरकार का आदेश रद्द कर दिया और दोषियों को वापस जेल भेजने के लिए 2 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार फैसला लेने के लिए उचित सरकार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने 2022 का फैसला भी रद्द कर दिया. इस फैसले में गुजरात सरकार को उचित सरकार बताया गया था और साथ ही कहा गया कि 1992 की नीति पर विचार करें.

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी आदेश खारिज कर दिया और कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सक्षम राज्य नहीं. दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया. कोर्ट ने कहा कि उसका अधिकार क्षेत्र गुजरात के पास है.  SC का 2022 आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया, जिस राज्य में ट्रायल चला, उसे छूट पर निर्णय लेने का अधिकार था. गुजरात छूट पर ये फैसला लेने में सक्षम नहीं. सुप्रीम कोर्ट  ने कहा कि राज्य में जहां अपराधी पर ट्रायल चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों को माफी याचिका पर फैसला करने में सक्षम है. सक्षमता की कमी के कारण गुजरात सरकार द्वारा छूट के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए.

 

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