बिलकिस मामले के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषियों की सजा माफी का गुजरात सरकार का आदेश रद्द कर दिया और दोषियों को वापस जेल भेजने के लिए 2 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार फैसला लेने के लिए उचित सरकार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने 2022 का फैसला भी रद्द कर दिया. इस फैसले में गुजरात सरकार को उचित सरकार बताया गया था और साथ ही कहा गया कि 1992 की नीति पर विचार करें.
बिलकिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा माफी का गुजरात सरकार का आदेश रद्द किया
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