भोपाल /मध्यप्रदेश में अब ऑनलाइन तामील होगा समन या वारंट, व्हाट्सएप, ई-मेल, टेक्स्ट मैसेज पर भेजा गया वारंट और समन तामील माना जायेगा ,ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बन गया है।गृह विभाग ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है।
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में ऑनलाइन
समन वारंट भेज कर उसे तमिल माने जाने वाले नियम तैयार कर लिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि नए कानून के तहत डेढ़ महीने में नियम बनाया गया,अब सीधे कोर्ट से समन वारंट जारी किए जा सकेंगे । प्रारंभिक जानकारी के अनुसार4
जो आरोपी, गवाह या फरियादी ई-मेल, फोन नंबर या मैसेजिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल नहीं करते ऑनलाइन सामान उनके लिए मान्य नहीं होंगे
ऐसे मामलों में थाने का स्टाफ वारंट समन तामील करवाएगा इतना ही नहीं ई-मेल बाउंस बैक ना होने पर तामीली मानी जायेगी