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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हाई अलर्ट पर

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हाई अलर्ट पर है. अयोध्या मामले में फैसले के चलते शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है. संवदेनशील जिला होने के कारण अयोध्या मामले में फैसला आने से पहले कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शनिवार को भोपाल में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है.

दरअसल, अयोध्या राम मंदिर-मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. कलेक्टर के आदेश के अनुसार भोपाल में अगले 2 महीने तक धारा 144 लागू रहेगी.

इसके साथ ही जुलूस, धरना और प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा. कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने संवेदनशील जिला होने के कारण और आगामी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 के तहत आदेश जारी किया. जिसमें समूह में लोगों के एकत्रित होकर किसी समुदाय के प्रति प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है.

किन चीजों पर लगा प्रतिबंध?

इसके साथ ही आदेश जारी किया कि पुलिस को सूचना दिए बगैर कोई भी व्यक्ति अपने मकान में किराएदार और पेइंग गेस्ट नहीं रखेगा.  होटल, लॉज और धर्मशाला में रुकने वालों की जानकारी रजिस्टर में लिख कर थाने में देनी होगी. सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के आयोजन पर भी कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने प्रतिबंध लगा दिया है. इस दौरान सिर्फ धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे. इसके लिए भी स्थानीय प्रशासन को पहले से जानकारी देनी होगी.

2 नवंबर से ही भोपाल जिले में धारा 144 लागू अयोध्या मामले में फैसले के चलते शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है. संवदेनशील जिला होने के कारण अयोध्या मामले में फैसला आने से पहले कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शनिवार को भोपाल में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है.

दरअसल, अयोध्या राम मंदिर-मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. कलेक्टर के आदेश के अनुसार भोपाल में अगले 2 महीने तक धारा 144 लागू रहेगी.

इसके साथ ही जुलूस, धरना और प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा. कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने संवेदनशील जिला होने के कारण और आगामी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 के तहत आदेश जारी किया. जिसमें समूह में लोगों के एकत्रित होकर किसी समुदाय के प्रति प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है.

किन चीजों पर लगा प्रतिबंध?

इसके साथ ही आदेश जारी किया कि पुलिस को सूचना दिए बगैर कोई भी व्यक्ति अपने मकान में किराएदार और पेइंग गेस्ट नहीं रखेगा.  होटल, लॉज और धर्मशाला में रुकने वालों की जानकारी रजिस्टर में लिख कर थाने में देनी होगी. सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के आयोजन पर भी कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने प्रतिबंध लगा दिया है. इस दौरान सिर्फ धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे. इसके लिए भी स्थानीय प्रशासन को पहले से जानकारी देनी होगी.

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