21 अक्टूबर को जारी होगी निर्वाचन की सूचना,इसी के साथ दाखिल किये जा सकेंगे नाम-निर्देशन पत्र
ग्वालियर / जिले के सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य चुनने के लिये निर्वाचन की सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा शनिवार 21 अक्टूबर को जारी की जायेगी। इसी के साथ ही उम्मीदवार अपनी नामजदगी के लिये नाम-निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिये प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे।
निर्वाचन की सूचना संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर जारी करेंगे। सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर 30 अक्टूबर तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन प्रस्तुत कर सकेगें। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 31 अक्टूबर को होगी और 02 नवम्बर 2023 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 17 नवम्बर को होगा।
आरओ कक्ष में उम्मीदवार समेत केवल पांच लोगों को प्रवेश की इजाजत
रिटर्निंग आफीसर की तयशुदा जगह के 100 मीटर के दायरे में उम्मीदवार समेत अधिकत्तम पांच लोगों को प्रवेश की इजाजत दी जायेगी । नामांकन पत्र, उम्मीदवार द्वारा खुद अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा । जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम चार नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को दस हजार रूपये की सुरक्षा निधि (निक्षेप राशि) जमा करनी होगी । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को इसकी आधी रकम अर्थात पाँच हजार रूपये ही जमा करने होंगे ।
मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिये संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का एक ही मतदाता उसका प्रस्तावक बन सकता है। यदि उम्मीदवार किसी पंजीकृत पर गैर मान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय है तो उसके लिये प्रस्तावकों की संख्या 10 निर्धारित की गई है । सभी प्रस्तावकों को उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है । नामांकन पत्र निर्धारित फार्म में भरे जायेंगे, यह फार्म रिटर्रिंग ऑफिसर प्रदान करेंगे । शपथ पत्र का प्रारूप, चुनाव संचालन नियम और आयोग के दिशा निर्देश की प्रतियां भी उम्मीदवारों को दी जायेंगी ।
कलेक्ट्रेट में इन कक्षों में लिए जायेंगे नामांकन
• भूतल पर कक्ष क्र.-107 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-14 ग्वालियर ग्रामीण ।
• प्रथम तल पर कक्ष क्रमांक-208 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-15 ग्वालियर ।
• भूतल पर कक्ष क्रमांक-109 में 16 ग्वालियर पूर्व ।
• प्रथम तल पर कक्ष क्रमांक-209 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-17 ग्वालियर दक्षिण।
• द्वितीय तल पर कक्ष क्र.-307 मे विधानसभा क्षेत्र 18-भितरवार ।
• भूतल पर कक्ष क्र.-120 में विधानसभा क्षेत्र 19-डबरा (अजा) ।
ये हैं रिटर्निंग अधिकारी
• विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-14 ग्वालियर ग्रामीण – अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्वालियर ग्रामीण श्री बृज बिहारीलाल श्रीवास्तव (मोबा. 99935-78545)।
• विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-15 ग्वालियर – अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्वालियर सिटी श्री अतुल सिंह (मोबा. 94254-11601)।
• विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-16 ग्वालियर पूर्व – अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झांसी रोड़ श्री विनोद सिंह (मोबा. 94253-38594)।
• विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-17 ग्वालियर दक्षिण – अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लश्कर श्री नरेशचंद्र गुप्ता (मोबा. 77470-05270)।
• विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-18 भितरवार – अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भितरवार श्री देवकीनंदन सिंह (मोबा. 94250-67806)।
• विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-19 डबरा (अजा.) – अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डबरा श्री मुनीष सिंह सिकरवार (मोबा. 90390-26639)।
नामांकन से जुड़ीं अन्य खास बातें
• प्रत्याशी यदि दूसरे विधानसभा क्षेत्र का निवासी है तो उसे मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ लगानी होगी।
• आरक्षित सीट के लिये जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य।
• राजनैतिक दल से अधिकृत प्रत्याशी होने का निर्धारित प्रपत्र 30 अक्टूबर 2023 को अपरान्ह 3 बजे से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।
• भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप-26 में प्रस्तुत करना होगा शपथ पत्र।
• शपथ पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोई बात लागू नहीं हो तो निरंक भरा जायेगा।
• सामान्य जाति के उम्मीदवार को 10 हजार रूपए और आरक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 हजार रूपए की निक्षेप राशि निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद संलग्न करनी होगी।
प्रवेश व्यवस्था
उम्मीदवार सुव्यवस्थित ढंग से अपनी नामजदगी के पर्चे दाखिल कर सकें, इसके लिये इसके लिये ओहदपुर स्थित नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश के लिये विशेष व्यवस्था की गई है। उम्मीदवार के साथ आने वाले काफिले को कलेक्ट्रेट के नीचे स्थित प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया जायेगा। कलेक्ट्रेट के नीचे के प्रवेश द्वार तक 100 मीटर का दायरा निर्धारित किया गया है। कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश कर अभ्यर्थी नामांकन दाखिल करने के लिये जा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में जा सकेंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये सम्पूर्ण कलेक्ट्रेट प्रांगण में बैनर लगाकर यह प्रदर्शित किया गया है कि किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम निर्देशन पत्र किस कक्ष में लिए जायेंगे। इसके लिये दिशा सूचक भी लगाए गए हैं।
नामांकन के समय वाहनों की पात्रता
नामांकन पत्र दाखिल करते समय किसी भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के उद्देश्य से निकाली गयी यात्रायें या जुलूस में तीन से अधिक वाहनों को काफिले के रूप में नहीं निकाला जा सकेगा। नामांकन भरने के समय रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर सीमा क्षेत्र में केवल तीन वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे।