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सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रद्द करने से किया इंकार केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा

नेशनल इलिजिबिलिटी कम इंट्रेस टेस्ट’ यानी नीट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इस परीक्षा का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस भेजा है.

कथित पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी-2024 परीक्षा रद्द करने को लेकर याचिका डाली गई है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के साथ ही इससे जुड़ी बाकी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाए जाने की मांग को ख़ारिज कर दिया है. यानी काउंसलिंग जारी रहेगी.

‘नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट’ को लेकर उठ रहे सवालों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी सुबोध कुमार सिंह ने शनिवार 8 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी.

सुबोध कुमार ने कहा था कि नीट की परीक्षा के दौरान पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई है.

सुबोध कुमार ने कहा कि नीट की परीक्षा के दौरान 6 एग्जाम सेंटर पर करीब 1600 छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा है.

चार जून, 2024 को नीट परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद ऐसे कई दावे सामने आए हैं कि इस परीक्षा का आयोजन ठीक तरह से नहीं हुआ है. नीट परीक्षा 5 मई को हुई थी.

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