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केजरीवाल और सिसोदिया को शराब घोटाले में क्लीन चीट देखें बरी होने के बाद कैसे रो पड़े अरविन्द केजरीवाल

नई दिल्ली 27 फरवरी 2027/दिल्ली की बहुचर्चित शराब नीति से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट की ओर से दोनों को क्लीन चीट मिली है.

कोर्ट ने साफ कहा कि केवल दावे करने से काम नहीं चलेगा. कोर्ट किसी भी आरोप पर तभी भरोसा कर सकती है जब उसके साथ ठोस और पर्याप्त सबूत हों. कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से पेश किए गए सबूत कमजोर और अपर्याप्त हैं.

सबसे पहले अदालत ने कुलदीप सिंह, जो आबकारी विभाग में कमिश्नर रहे हैं, उन्हें बरी किया. इसके बाद मनीष सिसोदिया को राहत दी गई और फिर अरविंद केजरीवाल को भी बरी करने का आदेश दिया गया.

कोर्ट ने सबूतों को बताया कमजोर

कोर्ट की टिप्पणी से यह स्पष्ट हुआ कि दाखिल की गई चार्जशीट में कई खामियां थीं. अदालत ने कहा कि कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. इसी आधार पर राहत दी गई.

हालांकि, जांच एजेंसी का कहना है कि वह इस आदेश से संतुष्ट नहीं है और इसे हाईकोर्ट में चुनौती देगी. सीबीआई के वकीलों की ओर से संकेत दिया गया है कि आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ऊपरी अदालत में अपील दायर की जाएगी.

बरी होने के बाद क्या बोले अरविंद केजरीवाल?

दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में अदालत से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए. फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ यह पूरा मामला फर्जी था और इसे उनकी छवि खराब करने के लिए बनाया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके. उन्होंने कहा कि पार्टी के पांच बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, और एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजना भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं

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