नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. यानि जब चिदंबरम सीबीआई की हिरासत से छूटेंगे तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. ईडी भी आईएनएक्स मीडिया में चिदंबरम के पूछताछ करना चाहती है.
निचली अदालत में ज़मानत अर्ज़ी दाखिल कर सकते हैं चिदंबरम
आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आर्थिक अपराध का मामला है. इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दे सकते. इससे जांच पर बुरा असर पड़ेगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चिदंबरम निचली अदालत में नियमित ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल कर सकते हैं. चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है.