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हाइकोर्ट ने मध्यप्रदेश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगाने के आदेश दिए

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सम्पूर्ण मध्यप्रदेश मे पॉलिथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किया है।सम्भवतःदेश में पहली बार किसी प्रदेश में हाई कोर्ट ने  सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के आदेश दिए साथ ही  शासन को दिए 10 निर्देश भी जारी किये हैं।इनमें

शासन द्वारा स्कूल तथा कॉलेजों को निर्देशित किया जाए कि सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन पर पूरी तरह से बैन लगाएं। यह भी कहा गया है की शासन तथा उसके उपक्रम उद्योगों को निर्देशित करें किसी भी तरह से पॉलीथिन और single use प्लास्टिक का उत्पादन ना करें साथ ही स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन भी ना होने पाए , शासन छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित करें जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन के विकल्प के रूप में जूट कागज अथवा कपड़े की थैली एवं थैलें बनाएं और उनकी कीमत आम जनता को ध्यान में रखकर न्यूनतम fix की जावे , शासन सभी शहरों के बाहर शुद्ध पानी के लिए प्लांट स्थापित करें ताकि पानी के लिए यूज प्लास्टिक और  सिंगल यूज़ बोतल पर रोक लगाई जा सके, सिंगल यूज प्लास्टिक को क्रूस करने एवं रीसाइक्लिंग करने के लिए जगह-जगह शासन मशीनें स्थापित करें साथ ही प्लास्टिक कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र प्रदेश में जगह-जगह स्थापित किए जाएं,हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है की  सभी हितग्राही अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के माध्यम से संबंधित जिले के सभी कलेक्टर को भेजें  आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं आदेश के पालन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है या आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है तो मामले को पुनः तुरंत हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाए   और हाईकोर्ट के आदेश का पालन तुरंत  करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जावे

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