आतिशबाजी दुकानों के लायसेंस के लिए आवेदन 15 अक्टूबर तक मान्य होंगे
मेला परिसर में लगेंगीं आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें
ग्वालियर / दीपावली त्यौहार पर पिछली सालों की तरह इस साल भी ग्वालियर व्यापार मेला प्रांगण में आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें लगाने के लिये लाइसेंस जारी किए जायेंगे। डबरा, भितरवार व घाटीगांव (मोहना) क्षेत्र में संबंधित एसडीएम द्वारा पूर्व में निर्धारित स्थलों पर भी आतिशबाजी दुकानें लगाई जा सकेंगीं। इस साल दीपावली 4 नवम्बर को मनाई जायेगी।
अपर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आतिशबाजी लायसेंस के लिये आवेदन पत्र लेने का कार्य 7 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। आवेदन पत्र 15 अक्टूबर तक प्रात: 11 बजे से 1.30 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ पूर्व में जारी मूल लायसेंस, दो फोटोग्राफ, निवास स्थान के संबंध में संबंधित थाना प्रभारी का प्रमाणीकरण, मूलनिवासी पत्र, राशनकार्ड, बिजली का बिल अथवा टेलीफोन बिल की छायाप्रति और शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही निर्धारित 500 रूपए शुल्क के रूप में चालान द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें विविध आतिशबाजी में जमा कर मूल प्रति प्रस्तुत करना होगी। शपथ पत्र की शर्तों एवं अन्य जानकारी के लिये अपर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
आतिशबाजी दुकानों के लायसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की सूचना का प्रकाशन 18 अक्टूबर को तथा दुकानों का लॉटरी द्वारा आवंटन 21 अक्टूबर को किया जाएगा। लायसेंस वितरण 22 अक्टूबर को और निर्धारित स्थल पर आतिशबाजी की दुकानें 23 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक लगाई जा सकेंगीं।