Homeप्रमुख खबरें इस तारीख तक प्राप्त कर लें फायर एनओसी नहीं तो लगेगी पेनल्टी

 इस तारीख तक प्राप्त कर लें फायर एनओसी नहीं तो लगेगी पेनल्टी

ग्वालियर  / शहर में संचालित होटल, संस्थान, कोचिंग, हॉस्पिटल, मैरिज गार्डन, शोरूम, गोदाम, दुकानें, कार्यालय आदि के संचालक दिसम्बर 2024 तक अनिवार्य रूप से फायर एनओसी प्राप्त कर लें अन्यथा इसके पश्चात उनके संस्थान पर पेनल्टी अधिरोपित की जाएगी।
प्रभारी उपायुक्त डॉ. अतिबल सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री अमन वैष्ण्व के निर्देशानुसार शहर के नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी बहु मंजिला भवन एवं अन्य सभी संस्थान संचालकों को सूचित किया जाता है कि दिसम्बर 2024 तक फायर एनओसी को लेकर पेनल्टी नहीं ली जा रही है। उसके पश्चात सभी संबंधित संचालकों से पैनल्टी ली जाएगी। सभी से आग्रह है कि अभी फायर एनओसी के लिए आवेदन कर दिसम्बर 2024 तक आवश्यक रूप से फायर एनओसी प्राप्त कर लें।

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