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नरवाई जलाई तो भुगतना होगा जुर्माना जारी हुआ प्रतिबंधात्मक आदेश

 

ग्वालियर / पराली, नरवाई व फसल के अन्य अवशेष जलाने वालों को कड़ा जुर्माना भुगतना होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले में गेहूँ व धान इत्यादि फसलों के अवशेषों को जलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये राज्य शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा खेत में फसल अवशेष जलाने की कोशिश की तो उसे अर्थदण्ड भुगतना होगा। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिये संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में समितियां भी गठित कर दी हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि दो एकड़ या उससे कम जमीन में नरवाई (फसल अवशेष) जलाने पर खेत मालिक को 2500 रूपए प्रति घटना अर्थदण्ड देना होगा। इसी तरह दो एकड़ से अधिक एवं पाँच एकड़ से कम जमीन में नरवाई जलाने पर खेत मालिक को पाँच हजार रूपए प्रति घटना और पाँच एकड़ से अधिक जमीन पर नरवाई जलाने पर 15 हजार रूपए प्रति घटना जुर्माना भुगतना होगा।
इस आदेश के माध्यम से कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कृषकों को नरवाई जलाने के स्थान पर भूसा बनाकर उपयोग करने के लिये जागरूक करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही हिदायत दी है कि जिन किसानों द्वारा नरवाई को लेकर जारी आदेश का पालन नहीं किया जाता है, उन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पर्यावरण मुआवजा अधिरोपित किया जाए। उप संचालक कृषि को अनुविभागवार प्रतिदिन की कार्रवाई संकलित कर सायंकाल 5 बजे तक जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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