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ग्वालियर नगर निगम के वार्ड-39 में तीन प्रत्याशी चुनाव मैदान में 9 दिसम्बर को होगा मतदान 12 को होगी मतगणना

ग्वालियर/ ग्वालियर नगर निगम के वार्ड-39 के उपचुनाव में तीन प्रत्याशी अपना भाग्य आजमायेंगे। नामांकन के लिए निर्धारित तिथि तक कुल पाँच प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए थे। इनमें से दो प्रत्याशियों (श्रीमती गीता जाटव व श्रीमती ममता बाई) द्वारा अपने नाम वापस ले लिए गए हैं। नाम वापसी का समय निकलने के बाद कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा चुनाव मैदान में शेष रहे तीनों प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। ज्ञात हो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गुरुवार 28 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक का समय नाम वापसी के लिए निर्धारित था। वार्ड-39 के उपचुनाव में जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में शेष रहे हैं, उनमें श्रीमती अंजली राजू पलैया भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह कमल, श्रीमती शिवानी आकाश खटीक इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव चिन्ह हाथ एवं श्रीमती ज्योति राजेन्द्र निर्दलीय चुनाव चिन्ह हॉकी एण्ड बॉल शामिल हैं।

 

9 दिसम्बर को मतदान और 12 दिसम्बर को होगी मतगणना

बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत ग्वालियर नगर निगम के वार्ड-39 में उपचुनाव के लिये सोमवार 9 दिसम्बर को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक मतदान होगा। वार्ड-39 में कुल 15 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। यह मतदान वर्ष 2023 में तैयार की गई नगर निगम ग्वालियर की अंतिम मतदाता सूची के आधार पर होगा। मतगणना गुरुवार 12 दिसम्बर को एमएलबी कॉलेज में की जायेगी।

इन मतदान केन्द्रों के भवन बदले

वार्ड-39 में मतदान केन्द्र क्र.-725 अब सामुदायिक भवन सात भाई की गोठ में बनाया गया है। यह मतदान केन्द्र पहले सुविनायक (मंगल कार्यालय लक्ष्मीगंज रोड़ डॉ. कमल किशोर के सामने) के कमरा नं.-1 में स्थापित था। इसी तरह मतदान केन्द्र क्र.-727 अब माधव बाल निकेतन के स्थान पर योगेश पार्क एबी रोड स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र में बनाया गया है। मतदान केन्द्र क्र.-728 शगुन पैलेस कमरा नं.-2 के स्थान पर रामद्वारा ट्रस्ट जच्चाखाना रोड लक्ष्मीगंज के कमरा नं.-2 में व मतदान केन्द्र क्र.-729 शगुन पैलेस कमरा नं.-1 के स्थान पर रामद्वारा ट्रस्ट जच्चाखाना रोड लक्ष्मीगंज के कमरा नं.-1 में एवं मतदान केन्द्र क्र.-735 माधव बाल निकेतन के स्थान पर ढोली बुआ का पुल स्थित नगर निगम वर्कशॉप के कमरा नं.-5 में स्थापित किया गया है।

मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर बूथ बनाने की होगी अनुमति

मतदान दिवस पर अभ्यर्थी मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी पर अपना बूथ स्थापित कर सकेंगे। लेकिन स्थानीय प्राधिकारी से इसकी अनुमति लेनी होगी। बूथ पर दो कुर्सी व एक टेबल की अनुमति दी जायेगी। बूथ पर 2X3 फीट आकार का बैनर लगाने की अनुमति रहेगी। एक ही स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र होने पर एक मतदाता सहायक बूथ बनाने की अनुमति अभ्यर्थी को मिलेगी।

इपिक सहित 20 वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर डाल सकेंगे वोट

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने बैठक में जानकारी दी कि मतदाता सूची में नाम होने पर फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड सहित 20 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों के आधार पर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे।
वैकल्पिक दस्तावेजों में मतदाता पहचान पत्र (इपिक), आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), राशन कार्ड/नीला राशनकार्ड/पीला राशनकार्ड, शस्त्र लायसेंस, फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा व रजिस्ट्री, निराश्रित प्रमाण-पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग अधिवासी प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची एवं राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव एप जनित फोटोयुक्त मतदाता पर्ची शामिल हैं।

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