HomeBreakingभारत बंद को लेकर ग्वालियर भिण्ड मुरैना में हाईअलर्ट धारा 144 लागू

भारत बंद को लेकर ग्वालियर भिण्ड मुरैना में हाईअलर्ट धारा 144 लागू

ग्वालियर। 6 सितम्बर के प्रस्तावित भारत बंद को लेकर ग्वालियर अंचल के सभी  जिलों  का पुलिस प्रशासन हाईअलर्ट पर है। भिण्ड मुरैना में विशेष चौकसी बरती जा रही है। उधर ग्वालियर जिला भी पूरी तरह प्रशासन सतर्क है। कलेक्टर ने जिले के लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की है। उधर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों में सुरक्षित होने का विश्वास दिलाया। पत्रकारों से बात करते हुए कलेक्टर अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट, है किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि

जिले में डबरा और मुरार के कुम्हरपुरा को संवेदनशील माना गया है । उन्होंने बताया कि बंद को देखते हुए जिले से सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रशासन पहले ही 11 सितम्बर तक बंदूकों के लायसेंस रद्द कर चुका है और धारा144 प्रभावी कर चुका है।

उधर पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि जिले में सभी जगह पुलिस फ़ोर्स तैनात रहेगा जिले के पुलिस बल के आलावा पुलिस की 3 बटालियन को भी तैनात किया गया है। उधर बन्द की देखते हुए शहर के व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बन्द रखने का फैसला लिया है साथ ही पेट्रोल पंप एसोसियेस्शन ने सभी पेट्रोल पम्प बंद रखने का फैसला लिया है

11 सितम्बर तक धारा 144 लागू

ग्वालियर जिले में 11 सितम्बर 2018 तक धारा-144 लागू रहेगी। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री संदीप केरकेट्टा ने धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर इस आशय का आदेश जारी किया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा 6 सितम्बर को भारत बंद के दौरान लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के लिये प्रतिवेदन दिया गया था।अपर जिला दण्डाधिकारी श्री संदीप केरकेट्टा ने धारा-144 के तहत जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि ग्वालियर जिले की सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। साथ ही जिले की सीमा में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी व भीड़ का जमाव प्रतिबंधित रहेगा। आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार एवं अन्य प्रकार के विस्फोटक आयुध इत्यादि और बोथरे हथियार मसलन लाठी, डंडा, सरिया, फावड़ा, गैंती, बल्ला, हॉकी इत्यादि के प्रदर्शन, प्रयोग और इन्हें लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।

इंटरनेट सेवाएं भी की जा सकती हैं बन्द

यूँ तो ग्वालियर अंचल में स्थिति सामान्य बनी हुई है यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ने खबर लिखे जाने तक इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का कोई संकेत नहीं दिया है लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रशासन कल के भारत बंद पर पैनी नजर रखे हुए है। सोशल मीडिया की सारी गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही। यदि पुलिस प्रशासन को कोई गड़बड़ी नजर के संकेत मिलते हैं तो जबलपुर की तर्ज पर बन्द वाले दिन कुछ घण्टों के लिये इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा सकता है।

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