ग्वालियर /Shabdshaktinews ने ग्वालियर में शनिवार को एक काजी के जनाजे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए हजारों लोगों की भीड़ जुटने और इसको लेकर ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा अपनी जिम्मेदारी का ठीक प्रकार से निर्वहन न किए जाने के विषय से सम्बंधित सम्पादकीय “ग्वालियर जिला प्रशासन के मुंह पर तमाचा मारती एक आश्चर्यजनक तस्वीर” शीर्षक से प्रकाशित की थी। आज जैसे ही यह खबर डिजिटल मीडिया में जारी हुई ग्वालियर जिला प्रशासन हरकत में आया और सम्बन्धित लश्कर छेत्र के तहसीलदार खरे को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्हें भीड़ जुटने और उसपर कार्रवाई न करने के लिए कड़ी फटकार लगाई
कोरोना संक्रमण (कोविड-19) में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कराने तथा अधिक संख्या में लोग एकत्र होने पर कोई व्यवस्था न कराने के आरोप में तहसीलदार लश्कर आर एन खरे को
अपर कलेक्टर किशोर कन्याल ने तहसीलदार श्री आर एन खरे को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए कहा है कि सम्पूर्ण लश्कर से नेहरू पेट्रोल पम्प के पास कब्रिस्तान में एक हजार 500 से अधिक लोग एकत्रित हुए। यह संज्ञान में आया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण पर भी आपने सोशल डिस्टेसिंग के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की। जिस कारण जनाजे के दौरान एकत्रित भीड़ पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया। आपके द्वारा पदीय दायित्वों के संबंध में लापरवाह होकर शिथिलता प्रदर्शित की गई है। इसके कारण महामारी के प्रभाव को रोके जाने तथा प्रभावी नियंत्रण न होने के कारण अप्रिय स्थिति निर्मित होने की प्रबल संभावना निर्मित हुई है।
पदीय दायित्वों के संबंध में आपके द्वारा उक्त कृत्य मध्यप्रदेश आचरण नियम 1965 का उल्लंघन होकर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के विपरीत दर्शित होने की दशा में कर्तव्य विमुख आचरण का परिचायक है। उन्होंने अपने कारण बताओ सूचना पत्र में श्री खरे को तत्काल समक्ष में उपस्थित होकर सह आधार उत्तर प्रस्तुत करने को कहा है। उत्तर प्रस्तुत न होने पर यह माना जायेगा कि संबंधित को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में एक पक्षीय निर्णय लिया जाकर कार्रवाई संस्थित की जायेगी।