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	<title>एफ आई आर &#8211; Shabd Shakti News</title>
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	<description>Every News Speaks</description>
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		<title>अवैध कॉलोनियां काटने वाले 51 लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुई एफआईआर</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Praveen Dubey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[प्रमुख खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[ग्वालियर अंचल]]></category>
		<category><![CDATA[एफ आई आर]]></category>
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					<description><![CDATA[ग्वालियर 01 अप्रैल 2026/ अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ ग्वालियर जिले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के न्यायालय ने जिले की नगर परिषदों व ग्रामीण क्षेत्रों में 51 अवैध कॉलोनी काटने की जुर्रत करने वालों के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर (आपराधिक प्रकरण) दर्ज कराने [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ग्वालियर 01 अप्रैल 2026/ अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ ग्वालियर जिले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के न्यायालय ने जिले की नगर परिषदों व ग्रामीण क्षेत्रों में 51 अवैध कॉलोनी काटने की जुर्रत करने वालों के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर (आपराधिक प्रकरण) दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं। संबंधित एसडीएम को इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिये आदेशित किया गया है। ज्ञात हो ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार जिला कलेक्टर और नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।</p>
<p>कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने अवैध कॉलोनी काटने में लिप्त लोगों को कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई का विधिवत व पूरा मौका दिया गया। इन सबके द्वारा कॉलोनी काटने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा इन कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई के लिये कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे। विधिवत सुनवाई के बाद ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-61 उपबंधों के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। इसी तरह नगर परिषद क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा-292, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा-339 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 22 में वर्णित उपबंध के अनुसार एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।</p>
<p><strong>इनके खिलाफ हुई एफआईआर </strong></p>
<p>कलेक्टर न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध कॉलोनी काटने वाले जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं उनमें सुनीता यादव पुत्री मुंशी सिंह यादव ग्राम उदयपुर मुरार, मंजू गुर्जर पत्नी रामप्रीत गुर्जर ग्राम खेरियाकेशर मुरार, रामवती पत्नी रामचंद्र मिर्धा ग्राम सुनारपुरा खालसा मुरार, बहोरन व भूप सिंह बेरजा मुरार, दामोदर सिंह भदौरिया बेरजा मुरार, चांदनी पत्नी भूपेन्द्र करिगवां मुरार, नीरज प्रताप धनेली मुरार, रिंकू यादव धनेली मुरार, अंगूरीबाई पत्नी रामअवतार करिगवां मुरार, सनत कुमार यादव उदयपुर मुरार, अमित कुमार शर्मा व धर्मेन्द्र सिंह तोमर बेरजा मुरार, मुकेश व महेश सुनारपुरा खालसा मुरार, आशीष यादव रतवाई मुरार, सुमन सिंह पत्नी जितेन्द्र सिंह बरेठा मुरार, प्रमोद कुमार उर्फ विनोद मोहते करिगवां खुर्द मुरार, रविकांत गोयल, अविनाश किरार, सतीश, विजय सिंह व नरेश कुमार सिरोली मुरार, गुलजार सिंह करिगवां मुरार, साहब सिंह गुर्जर बरेठा मुरार, नत्था बेरजा मुरार, पुरुषोत्तम करिगवां मुरार, राजेश्वरी पत्नी नवल सिंह सुनारपुरा खालसा मुरार, जितेन्द्र जयंत, रंजीत यादव व अर्जुन धनेली मुरार, राजेन्द्र सिंह धनेली मुरार, संजीव शर्मा धनेली मुरार, मुकेश व महेश सुनारपुरा खालसा मुरार, नवजोत सिंह गरेवाल लक्ष्मणगढ़ मुरार, अजय सिंह, उदयपुर मुरार, मुकेश व महेश सुनारपुरा खालसा मुरार, रविन्द्र सिंह धनेली मुरार, धर्मेन्द्र सुनारपुरा खालसा मुरार, सतेन्द्र करिगवां मुरार, अरुण, संदीप व राकेश यादव करिगवां मुरार एवं रिंकू करिगवां मुरार शामिल हैं।<br />
इसी तरह रामअवतार कुशवाह ग्राम ओड़पुरा ग्वालियर सिटी अनुविभाग, विनोद सिंह कुशवाह ग्राम ओड़पुरा ग्वालियर सिटी अनुविभाग, गजेन्द्र सिंह सिकरवार, सुजान सिंह, जनवेद सिंह रावत, रामनरेश सिंह राठौर व अभय सिंह ग्राम सुसैरा ग्वालियर सिटी अनुविभाग, धर्मेन्द्र सिंह ग्राम सुसैरा ग्वालियर सिटी अनुविभाग, रामनरेश सिंह राठौर व प्रहलाद सिंह जादौन ग्राम सुसैरा ग्वालियर सिटी अनुविभाग, नरेश व सुमेर सिंह ग्राम जिगसौली ग्वालियर सिटी अनुविभाग, सत्यभान सिंह नरवरिया, अभिलाख सिंह नरवरिया, हरी कृष्णा प्रोपर्टीज, अभिलाख सिंह, तारादेवी पत्नी राकेश कुमार व प्राण सिंह ग्राम सुसैरा ग्वालियर सिटी अनुविभाग, बेताल सिंह यादव ग्राम कुलैथ ग्वालियर सिटी अनुविभाग, अशोक सिंह व उदय सिंह यादव ग्राम कुलैथ ग्वालियर सिटी अनुविभाग, सुरेन्द्र राठौर ग्राम जिगसौली ग्वालियर सिटी अनुविभाग एवं बाबू, जमील खाँ व अहमद खाँ ग्राम इकहरा ग्वालियर सिटी अनुविभाग के खिलाफ एफआईआर कराने के आदेश दिए गए हैं।<br />
अनुविभाग घाटीगाँव के अंतर्गत सुमेर सिंह कुशवाह ग्राम भगवानपुरा, सुनील राठौर नगर पंचायत मोहना, रामसखी पत्नी कैलाशचंद मोहना व राजकुमारी पत्नी कमल उपाध्याय मोहना के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार जेएमडी ग्रुप रामवीर शर्मा अनुविभाग भितरवार एवं धर्मेन्द्र सिंह व कल्लन खाँ पिछोर डबरा और बलवीर सिंह ग्राम सहराई डबरा के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश संबंधित एसडीएम को दिए गए हैं।</p>
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