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	<title>बुलडोजर ऐक्शन &#8211; Shabd Shakti News</title>
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	<description>Every News Speaks</description>
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		<title>अल फलाह यूनिवर्सिटी समूह के चेयरमैन जवाद और उसके भाई के घर  बुलडोजर ऐक्शन का नोटिस चस्पा</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Praveen Dubey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 07:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[प्रमुख खबरें]]></category>
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		<category><![CDATA[अल फलाह समूह]]></category>
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					<description><![CDATA[नई दिल्ली 20 नवंबर 2025/दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बीच अल फलाह समूह के चेयरमैन और ट्रस्ट प्रमुख जवाद अहमद सिद्दीकी और उसके भाई हमूद सिद्दीकी के महू स्थित चार मंजिला मकान पर बुलडोजर ऐक्शन का खतरा मंडराने लगा है। महू छावनी परिषद ने मकान पर बड़ा नोटिस चस्पा करते हुए 3 दिन में कब्जाधारी [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>नई दिल्ली 20 नवंबर 2025/दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बीच अल फलाह समूह के चेयरमैन और ट्रस्ट प्रमुख जवाद अहमद सिद्दीकी और उसके भाई हमूद सिद्दीकी के महू स्थित चार मंजिला मकान पर बुलडोजर ऐक्शन का खतरा मंडराने लगा है। महू छावनी परिषद ने मकान पर बड़ा नोटिस चस्पा करते हुए 3 दिन में कब्जाधारी को खुद निर्माण हटाने का आदेश थमा दिया है। नोटिस में कहा गया है कि निर्माण अवैध है। इसे निर्माणकर्ता खुद गिरा दें अन्यथा कैंट बोर्ड खुद इस ध्वस्त कर देगा। यही नहीं मकान को ध्वस्त करने का खर्च भी निर्माणकर्ताओं से ही वसूला जाएगा।</p>
<h2>अवैध घोषित किया निर्माण</h2>
<p>अल फलाह समूह के चेयरमैन और ट्रस्ट प्रमुख जवाद अहमद सिद्दीकी और उसके भाई हमूद सिद्दीकी का चार मंजिला यह मकान महू के मुकेरी मोहल्ला में स्थित है। कैंट बोर्ड ने इस निर्माण को अवैध घोषित कर दिया है। बोर्ड ने दस्तावेजों की जांच के बाद मकान पर बड़ा नोटिस चस्पा कर दिया है।</p>
<h2>पहले ही कर चुके हैं इंफॉर्म</h2>
<p>बोर्ड के नोटिस में कहा गया है कि मकान नंबर 1371, सर्वे नंबर 245/1245 में आपके द्वारा अवैध निर्माण किया गया है। इसमें आपको कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 अक्टूबर 1996 को जारी किया जा चुका है।</p>
<h2>अनाधिकृत निर्माण आज तक नहीं हटाया</h2>
<p>आपको छावनी अधिनियम 1924 की धारा 186 का सूचना पत्र 2 नवबर 1996 (छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248) एवं छावनी अधिनियम 1924 की धारा 256 का सूचना पत्र दिनांक 27 मार्च 1997 (छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320) विभाग की ओर से अनाधिकृत निर्माण को हटाने के संबंध में जारी किया गया था लेकिन उसके अनुपालन में आज तक आपके की ओर से अनाधिकृत निर्माण हटाने को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।</p>
<p>&nbsp;</p>
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