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	<title>मध्यप्रदेश बस संचालन परिवहन &#8211; Shabd Shakti News</title>
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	<description>Every News Speaks</description>
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		<title>बसों के संचालन हेतु क्षेत्रीय सहायक कंपनी” गठित</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Praveen Dubey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[प्रमुख खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[मध्यप्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[मध्यप्रदेश बस संचालन परिवहन]]></category>
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					<description><![CDATA[ग्वालियर 10 मार्च 2026/ राज्य शासन द्वारा ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी जिलों में सार्वजनिक परिवहन सेवा के संचालन के उद्देश्य से राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी “मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड” के अधीन “क्षेत्रीय सहायक कंपनी” का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी “मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड” के प्रबंध [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ग्वालियर 10 मार्च 2026/ राज्य शासन द्वारा ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी जिलों में सार्वजनिक परिवहन सेवा के संचालन के उद्देश्य से राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी “मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड” के अधीन “क्षेत्रीय सहायक कंपनी” का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी “मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड” के प्रबंध संचालक “क्षेत्रीय सहायक कंपनी” के पदेन अध्यक्ष होंगे। कार्यकारी निदेशक का दायित्व राज्य शासन द्वारा नामित अधिकारी निभायेंगे। क्षेत्रीय सहायक कंपनी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया है।</p>
<p>इस समिति में निदेशक के रूप में कलेक्टर ग्वालियर, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के सीईओ, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी जिलों के जिला कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी, आयुक्त नगर निम, मुख्य अभियंता लोक निर्माण व मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी को शामिल किया गया है।<br />
यह नवीन क्षेत्रीय सहायक कंपनी अपनी होल्डिंग कपंनी के माध्यम से परिवहन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य संपादित करेगी। इस सहायक कंपनी द्वारा ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के समस्त जिले ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, भिंड एवं श्योपुर जिलों में प्रांरभ होने वाले समस्त अंतर शहरी मार्ग, ग्रामीण मार्ग, ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के समस्त शहरों के अंदर नगरीय मार्ग एवं उपनगरीय क्षेत्र तक विस्तारित नगरीय मार्ग पर मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान नियम व 1994 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक परिवहन सेवा का संचालन किया जा सकेगा।</p>
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