<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>शरजील इमाम &#8211; Shabd Shakti News</title>
	<atom:link href="https://shabdshaktinews.in/tag/%e0%a4%b6%e0%a4%b0%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%b2-%e0%a4%87%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%ae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shabdshaktinews.in</link>
	<description>Every News Speaks</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 08:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>जेल में ही रहना होगा दिल्ली दंगों की साजिश रचने वाले उमर खालिद, शरजील इमाम  को जमानत याचिका खारिज</title>
		<link>https://shabdshaktinews.in/%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Praveen Dubey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 08:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[प्रमुख खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[उमर खालिद]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली दंगों की साजिश]]></category>
		<category><![CDATA[शरजील इमाम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shabdshaktinews.in/?p=60407</guid>

					<description><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर विचार करना,   ट्रायल शुरू होने से पहले आरोपियों को लंबे समय तक जेल [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर विचार करना,   ट्रायल शुरू होने से पहले आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रखने के मामले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं. यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिसएन. वी. अंजारिया की बेंच द्वारा सुनाया गया. बचाव पक्ष ने मामले में ट्रायल शुरू होने के पहले ही आरोपियों के 5 साल से अधिक समय तक जेल में रहने को जमानत का आधार बनाया था.</p>
<p>सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद के निरंतर कारावास को आवश्यक नहीं माना और उनकी जमानत मंजूर कर ली. सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. ये सभी आरोपी 2020 के दिल्ली दंगों में अपनी कथित भूमिका के लिए पांच साल से अधिक समय से जेल में हैं. उमर खालिद और शरजील इमाम को छोड़कर अन्य आरोपी जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे.</p>
<p>इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. यह मामला 2020 के दंगों के पीछे कथित &#8216;बड़ी साजिश&#8217; से जुड़ा है. ये दंगे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध के बीच भड़के थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
