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किराएदार अथवा बाहरी व्यक्ति की जानकारी थाने में नहीं दी तो होगी कार्रवाई कलेक्टर द्वारा धारा-144 के तहत आदेश जारी

 

कलेक्टर श्री भरत यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। सामान्य जन जीवन की सुरक्षा एवं जिले में लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार जिले की परिधि में प्रत्येक मकान मालिक को किराएदार एवं दुकानों और घरेलू नौकर रखने वाले व्यक्तियों को भी सूचना संबंधित थाने में 10 दिन के अंदर देना होगा। होटल, धर्मशाला, लॉज में रूकने वाले यात्रियों, अस्थायी या स्थायी रूप से रहने वाले सभी व्यक्तियों, नौकरों, स्टाफ आदि की सूचना उनके आईडी प्रूफ की छायाप्रति के साथ संबंधित थाने में देना होगी।

जिले में स्थित सभी विश्वविद्यालय एवं उनके अधीन महाविद्यालयों में पढ़ने वाले बाहरी छात्रों की जानकारी उनके फोटो एवं स्थाई पते सहित संबंधित थाने को उपलब्ध कराने को कहा है। सभी सरकारी, अर्द्धशासकीय एवं प्राइवेट रूप से संचालित हॉस्टल संचालकों को छात्रों की जानकारी, पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ 10 दिन में संबंधित थाने को अनिवार्य रूप से देना आवश्यक है। कलेक्टर श्री यादव ने कहा है कि जो भी आदेश का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई होगी।

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