Homeप्रमुख खबरेंमध्यप्रदेश में अवैध रेत उत्खनन रोकने को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

मध्यप्रदेश में अवैध रेत उत्खनन रोकने को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बढ़ते अवैध रेत उत्खनन को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए  एक का बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन पूरे प्रदेश में चैक पोस्ट बनाए। साथ ही अवैध उत्खनन के वाहनों की मॉनिटरिंग  होनी चाहिए। इसके लिए रेत निकालने वाले वाहनों में GPS सिस्टम लगाए जाए।

दरअसल एडवोकेट उमेश कुमार बोहरे ने एक जनहित याचिका ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका में कहा गया कि ग्वालियर चंबल संभाग में नदियों से अवैध रेत उत्खनन हो रहा है जिसमें पुलिस और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त खनन माफिया नदियों को छलनी करने का काम कर रहे हैं । हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए आज सरकार को आदेश दिया कि अब रेत निकालने की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जाए। प्रदेश में सभी जगह चेक पोस्ट बनाए जाएं  । कोर्ट ने कहा कि मैनुअल की जगह, इलेक्ट्रॉनिक चालान बनाये जाए और रेत की खदान पर वैध पनडुब्बी, हिटेची मशीन का रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही सभी वाहनों को GPS सिस्टम से जोड़ा जाए और किस नदी से रेत निकाली ये वैध लाइंसेंस धारक को बताना होगा। वही अवैध खनन को रोकने के लिए गांव में सेल्फ ग्रुप बनाने के भी आदेश दिए है।कोर्ट ने शासन से इस आदेश की कम्प्याइन्स  रिपोर्ट 18 नवम्बर को पेश करनी होगी।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments