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मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को मिली एक और राहत

ऊर्जा मंत्री  प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि ऊर्जा विभाग द्वारा किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही उद्योगों को भी सहूलियत दी गयी है। उन्होंने बताया कि नये उच्चदाब कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत, अधिकतम एक रुपये प्रति यूनिट की छूट 5 वर्ष तक देने का निर्णय लिया गया है। विद्यमान निम्नदाब उपभोक्ता द्वारा उच्चदाब कनेक्शन में परिवर्तन करवाने पर ऊर्जा प्रभार में एक रुपये प्रति यूनिट की छूट दी गयी है।

मंत्री श्री सिंह ने बताया है कि ऑफ-पीक अवधि में (रात 10 से सुबह 6 बजे तक) बिजली खपत पर ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट दी गयी है। ग्रामीण फीडरों पर जुड़े उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्तओं को न्यूनतम खपत में 20 प्रतिशत और नियत प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट दी गयी है।

ईज ऑफ डुइंग बिजनेस

 

ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के अन्तर्गत उच्चदाब संयोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन भुगतान पर कनेक्शन देने की सुविधा दी गयी है। उद्योगों को मात्र 2 दस्तावेजों, पहचान-पत्र और मालिकाना/कब्जे के प्रमाण-पत्र के आधार पर नवीन बिजली कनेक्शन की सुविधा दी गयी है। तैंतीस के.व्ही. तक के बिजली कनेक्शनों के लिए बिजली निरीक्षक से चार्जिंग परमिशन की बाध्यता को समाप्त कर निजी चार्टर्ड बिजली सुरक्षा इंजीनियर की सहायता से स्व-प्रमाणन की सुविधा दी गयी है। अग्रिम भुगतान पर एक प्रतिशत की छूट दी गयी है। बिजली कम्पनियों के मोबाईल एप एवं पोर्टल के माध्यम से भी उपभोक्ता सेवा उपलब्ध करवायी गयी है।

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