ग्वालियर / चार दिन के सम्पूर्ण लॉक डाउन के बाद आज ग्वालियर जिला प्रशासन ने इसकी समीक्षा की। इसके बाद कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने शनिवार देर शाम लॉक डाउन के दौरान ग्वालियर जिले से सम्बंधित नया आदेश जारी किया जो की आज रात्रि 12 बजे द प्रभावी हो गया।
इस आदेश के मुताबिक जहां हाइवे सहित शहर के कुछ चिन्हित पेट्रोल पंपों, दवा की दूकानों व थोक खेरीज किराना व ग्रोसरी शॉप को प्रातः 8 से शाम 4 बजे तक खुले रहने की छूट दी गई है। किराना आदि सामान की खरीदारी केवल होम डिलीवरी द्वारा की जा सकेगी। आदेश के मुताबिक सभी बैंक 10 बजे से 3 बजे तक खुले रहेंगे। दूध आदि की बिक्री प्रातः 8 से 9 बजे तक की जा सकेगी। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी से इस आदेश में निर्देशित बातों का अमल करने व 14 अप्रैल तक जारी लॉक डाउन के नियमों का पालन करते हुए घरों में रहने की अपील की है।
