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सिंधिया समर्थक मंत्री पर चुनाव संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज चुनाव से अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत चुनाव आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का पहला मामला दर्ज हुआ है। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ नोट फॉर वोट का मामला दर्ज किया गया है। यदि वह दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत माइक से लोगों को संबोधित करते समय कह रहे हैं कि, जिस पोलिंग बूथ से उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, उसे पोलिंग बूथ के लोगों को 25 लाख रुपए देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर सुरखी ने इस वीडियो के संबंध में जांच करने के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
जांच प्रतिवेदन में उन्होंने वीडियो को सत्य प्रमाणित किया है। इसके आधार पर राहतगढ़ पुलिस थाने में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चुनाव आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है।
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