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अब प्रत्याशियों को विदेशी बैंकों एवं विदेश में किये गये निवेश की जानकारी भी देनी होगी

लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ-पत्र (फार्म-26) में फरवरी माह में किये गए संशोधन के अनुसार विदेशी बैंकों एवं विदेश में किये गये निवेश की जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थी को उसके पति/पत्नी और उस पर आश्रित व्यक्तियों के साथ-साथ अविभक्त परिवार की स्थावर आस्तियों, शासकीय देनदारियों और उसके साथ ही विगत 5 वर्षों के आयकर की जानकारी देनी होगी।इसके साथ ही शपथ-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं  नोटरी द्वारा सत्यापित होकर सील लगी होना अनिवार्य होगा।

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