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एमपी में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू होने के 23 दिन बाद गृहमंत्री मिश्रा ने लव जिहाद के चौकानें वाले आंकड़े देकर सनसनी मचाई

अब मध्यप्रदेश में पत्थर बाजों पर लगाम लगाने कानून तैयार गृहमंत्री ने कहा जिनके घर से पत्थर आएंगे, उन्हीं के घर के पत्थर निकाले जाएंगे
मध्यप्रदेश में ‘लव जिहाद’ को रोकने के लिए बनाए गए नए धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के लागू होने के बाद लव जिहाद के चौकानें वाले आंकड़े सामने आए हैं यह आंकड़े खुद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रस्तुत करते हुए साफ शब्दों में कहा की देश को कमजोर करने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा की प्रदेश में लव जिहाद का रोज एक केस दर्ज हो रहा है। पहले 23 दिन में ही 23 मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले 9 से 31 जनवरी के बीच सामने आए। सबसे ज्यादा मामले भोपाल संभाग में सामने आए, यहां इस दौरान 7 अपराध दर्ज किए गए। जबकि इंदौर संभाग में 5 मामले रहे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश को कमजोर करने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए देश विरोधी ताकत काम कर रही हैं। जनवरी में दर्ज मामले इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं।

यहां हुईं एफआईआर

मिश्रा ने बताया कि धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत भोपाल और इंदौर के अलावा जबलपुर संभाग में 4, रीवा संभाग में 4 और ग्वालियर संभाग में 3 अपराध दर्ज किए गए हैं। हम पहले से ही कहते थे कि यह एक गंभीर विषय है। यह बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर है। उन्होंने कहा कि यह मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन देश के अंदर इस तरह के काफी लोग और ताकतें सक्रिय हैं। जिन पर अंकुश के लिए प्रदेश में पहल की है। यह तो सिर्फ एक महीने के आंकड़े हैं।

 

मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को

प्रदेश में अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। पत्थर चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही ऐसे लोगों से निपटने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर उनसे ही वसूली भी की जाए।

यह बात गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को अपने निवास पर कही। उन्होंने कहा कि जिनके घर से पत्थर आएंगे, उन्हीं के घर के पत्थर निकाले जाएंगे। यानी हम ऐसे लोगों पर नकेल कसेंगे, ताकि इस तरह की हरकत दोबारा करने से पहले वे दस बार सोचें। मुख्यमंत्री भी ऐसे मामलों में आरोपियों की घर और संपत्ति नष्ट करने के आदेश दे चुकी है। हालांकि नया कानून कैसा और क्या होगा, इसके बारे में गृहमंत्री ने ज्यादा जानकारी नहीं दी। इससे पहले प्रदेश में लव जिहाद को लेकर नया कानून 9 जनवरी से लागू हो चुका है।

 

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