प्रदेश में सोमवार से पेट्रोल-डीजल महंगा हो सकता है। राज्य सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक फीसदी अतिरिक्त कर (सेस) लगाने के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद इसके नियम भी तैयार कर लिए है। नियम जारी होने के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सोमवार या मंगलवार से एक फीसदी वृद्धि हो जाएगी।
वाणिज्य कर विभाग द्वारा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अध्यादेश और मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अध्यादेश 2018 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद राजपत्र में 16 जनवरी को इसका प्रकाशन हो चुका है। पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर कर योग्य कुल राशि पर एक प्रतिशत की दर से यह अतिरिक्त कर वसूला जाएगा। इसका उपयोग राज्य सरकार प्रदेश में सड़क और अधोसंरचना निर्माण तथा इनके लिए लिए गए कर्ज की वापसी में करेगी। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोल-डीजल पर एक फीसदी टैक्स वसूलने के लिए विभाग ने नियम भी बना लिए है। इन नियमों को जारी किए जाने के बाद प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक फीसदी इजाफा हो जाएगा।
क्योंकि…सरकार को चाहिए पैसा
चुनावी साल में किसानों के लिए भावांतर सहित अन्य योजनाओं को निरंतर जारी करने के लिए सरकार के पास बजट कम है। सभी विधानसभा क्षेत्रों से चुनावी साल में सड़कें बनाने के लिए विधायकों की मांग आ रही है। सड़कों के लिए फंड जुटाने सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक फीसदी सेस लगाने का निर्णय कैबिनेट में लिया था।