आयकर विभाग ने अभिनेता शाहरुख खान के अलीबाग स्थित देजा वू फार्म प्रा. लि. को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कुर्की का नोटिस दिसंबर में बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम (पीबीपीटी) के तहत जारी किया गया था। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अधिनियम की धारा 24 के तहत यदि जांच अधिकारी को लगता है कि उक्त व्यक्ति बेनामिदार है, तो वह उस व्यक्ति या संपत्ति से लाभ प्राप्त करने वाले मालिक (यदि ज्ञात हो) को कुर्की का नोटिस जारी कर सकता है। एक अन्य आयकर अधिकारी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति का सर्किल रेट 14.67 करोड़ रुपये है, हालांकि उसका बाजार मूल्य पांच गुना तक होगा।
आयकर विभाग ने शाहरुख खान का फार्महाउस कुर्क किया
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