Homeप्रमुख खबरेंबिना अनुमति बैंड तो बजेगा बारात भी निकलेगी

बिना अनुमति बैंड तो बजेगा बारात भी निकलेगी

विवाह समारोह हेतु बारात निकाले जाने पर प्रतिबंध नहीं

ग्वालियर/ कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए विवाह समारोह हेतु बारात निकाले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है न ही इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता है।
कलेक्टर श्रीमती चौहान द्वारा जारी आदेश अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेश्ज्ञ क्रमांकः निर्वा/25-6/9/2024 / 269 दिनांक 16.03.2024 द्वारा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग बिना अनुमति के प्रतिबंधित किया गया है तथा सम संख्यक आदेश क्रमांकः 268 दिनांक 16.03.2024 की कंडिका 3.4 अनुसार चुनाव हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावी रहने के दौरान आयोजित होने वाले त्योहार के आयोजन हेतु यदि धार्मिक परम्परा के अनुसार आमसभा, जुलूस एवं ध्वनि विस्तारण यंत्रों के उपयोग की आवश्यकता हो तो संबंधित आयोजकों को आयोजन के कम से कम 2 दिवस पूर्व संबंधित विहित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने हेतु आदेशित किया गया है।
ग्वालियर जिले में विवाह समारोह हेतु बारात / प्रोसेसन निकाले जाने तथा उसमें बैंड / ढोलक बजाये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ना हीं इस हेतु कोई अनुमति की आवश्यकता है। ऐसे आयोजनों में ध्वनि विस्तारण यंत्रों के उपयोग के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों तथा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 में निहित प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments