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चुनाव आयोग ने रद्द की 334 राजनीतिक दलों की मान्यता 476 दलों की समीक्षा शुरू

चुनाव आयोग देश के उन 476 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी सूची से हटाने की तैयारी कर रहा है, जिन्होंने पिछले छह सालों में एक भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को छह वर्ष में कम से कम एक चुनाव लड़ना अनिवार्य है.

आयोग के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पूरे देश में ऐसे 476 राजनीतिक दलों की पहचान की गई है, जिन्होंने बीते छह वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा.

चुनाव आयोग ने 9 अगस्त 2025 को 334 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है. इसके साथ ही देश में गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या घटकर 2 हज़ार 520 हो गई है.

देश में राष्ट्रीय, प्रादेशिक और गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत चुनाव चिन्ह, कर में छूट सहित कई विशेषाधिकार और लाभ मिलते हैं.

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