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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोसुप्रीम कोर्ट का नोटिस

कोलकाता 15 जनवरी 2026/सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है.

लाईव लॉ के अनुसार, आई-पैक के परिसर पर छापे के दौरान कथित रूप से दख़ल देने को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी.

इस याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस समेत राज्य प्रशासन के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि आई-पैक के परिसर में जांच के दौरान मुख्यमंत्री और राज्य अधिकारियों ने जबरन दखल दिया और ईडी की जांच में रुकावट डाली.

लाइव लॉ के अनुसार अदालत ने कहा, “प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए. दो हफ्ते के भीतर काउंटर हलफनामा दाखिल किया जाए. मामले को तीन फ़रवरी 2026 को सूचीबद्ध किया जाए. इस बीच निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी, यानी पश्चिम बंगाल सरकार, आई-पैक और आसपास के इलाकों की फुटेज वाले सभी सीसीटीवी कैमरों को सुरक्षित रखें.”

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने आई-पैक में जांच के लिए पहुंचे ईडी अधिकारियों के ख़िलाफ़ पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से दर्ज एफ़आईआर पर भी रोक लगा दी है.

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