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विमानतल एवं व्हीआईपी सर्किट हाउस मुरार की पाँच किलोमीटर की परिधि में “नो फ्लाई जोन” घोषित

 

ग्वालियर 19 जून 2026/ ग्वालियर एयर फोर्स स्टेशन विमानतल एवं व्हीआईपी सर्किट हाउस मुरार के पाँच किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र को 20 जून को दोपहर 2 बजे से 22 जून को शाम 4 बजे तक “नो फ्लाई जोन” घोषित किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह द्वारा इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के राजपत्र में प्रकाशित ड्रोन नियमों के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन तिथियों में ग्वालियर विमानतल व व्हीआईपी सर्किट हाउस मुरार के पाँच किलोमीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून एवं अन्य फ्लाईंग गतिविधियां नहीं की जा सकेंगीं।

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