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MP कैबिनेट का बड़ा फैसला… अब जनता सीधे चुनेगी नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष, अविश्वास होने पर बुला सकेंगे वापस

भोपाल 25 नवंबर 2025/एक दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार नगर पालिका अधिनियम में संशोधन का विधेयक लाएगी जिसमें जनता द्वारा सीधे नगर पालिका व नगर परिषद का अध्यक्ष चुने जाने का प्रविधान होगा। मझौली नगर परिषद के उपचुनाव से ही यह प्रविधान लागू हो जाएगा। निर्वाचित अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास होने पर राइट टू रिकाल के तहत वापस भी बुलाया जा सकेगा।

 

संशोधन विधेयक लाया जाएगा

शिवराज सरकार में इसी प्रविधान से चुनाव हुए। अब 2027 में चुनाव प्रस्तावित हैं। पार्षदों द्वारा अध्यक्ष पर दबाव बनाने सहित अन्य शिकायतों को देखते हुए मोहन यादव सरकार ने नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराने का प्रविधान अध्यादेश के माध्यम से किया। अब इसके स्थान पर संशोधन विधेयक लाया जाएगा।

नई योजना प्रारंभ नहीं होगी

वहीं, विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई। सूत्रों का कहना है कि यह दस हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। इसमें कोई भी नई योजना प्रारंभ नहीं होगी। नए वाहनों के लिए विभागों को राशि नहीं दी जाएगी। उन्हीं योजनाओं के लिए प्रविधान होगा, जिनकी पूर्व में स्वीकृति दी जा चुकी है या फिर राज्यांश मिलाना है।

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