
नई दिल्ली: भारत में ड्रोन उड़ाने को लेकर कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, लेकिन जल्द ही देश में ड्रोन उड़ाने को कानूनी मंजूरी मिल सकती है। नागर विमानन मंत्रालय ने इसके लिए एक नियमावली तैयार कर ली है जो एक दिसंबर से लागू होगी। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को अपने ड्रोन, पायलट और मालिकों का एक बार पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
प्रत्येक फ्लाइट उपयोगकर्ता को मोबाइल एप के जरिए अनुमति लेनी होगी और तुंरत ही स्वचालित तरीके से इसका उत्तर यानि परमिट मिलने और नहीं मिलने की जानकारी मिल जाएगी। डिजिटल अनुमति के बिना उड़ान भरने वाला कोई भी ड्रोन टेकऑफ नहीं कर सकेगा