ग्वालियर, 25 जुलाई 2026/ जिला प्रशासन ने शनिवार शाम महाराज बाड़ा क्षेत्र से प्रस्तावित पैदल मार्च की अनुमति निरस्त कर दी है। अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम) कार्यालय द्वारा 24 जुलाई 2026 को जारी आदेश में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया।
आदेश के अनुसार, आयोजकों कुलदीप व्यास एवं जंग बहादुर सिंह ने 25 जुलाई की शाम करीब 9 बजे महाराज बाड़ा से सराफा, गस्त का ताज़िया, राम मंदिर और दौलतगंज होते हुए पुनः महाराज बाड़ा तक पैदल मार्च निकालने की अनुमति मांगी थी। मार्च में लगभग 100 से 150 लोगों के शामिल होने का उल्लेख किया गया था।
पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रस्तावित मार्ग शहर के सबसे व्यस्त बाजार क्षेत्रों में आता है। यहां बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में पैदल मार्च से यातायात बाधित होने, भीड़भाड़ बढ़ने तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई।
इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए एडीएम ने पुलिस की अनुशंसा से सहमति व्यक्त की और पैदल मार्च की अनुमति का आवेदन निरस्त कर दिया।
मुख्य बिंदु:
25 जुलाई को प्रस्तावित था पैदल मार्च।
महाराज बाड़ा से विभिन्न बाजारों से होकर निकलना था जुलूस।
100–150 लोगों के शामिल होने का अनुमान।
पुलिस ने ट्रैफिक और बाजार व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई।
एडीएम ने अनुमति आवेदन निरस्त किया।
आज शाम निकलने वाले पैदल मार्च की अनुमति निरस्त, ट्रैफिक और बाजार व्यवस्था का हवाला
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