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कर्नाटक में कांग्रेस को झटका, हाईकोर्ट ने RSS को दी पथ संचलन कीअनुमति, अब 2 नवंबर को होगा आयोजन

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट की गुलबर्गा बेंच ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघको चित्तापुर में 2 नवंबर को पथ संचलन आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले प्रशासन ने कानून-व्यवस्था के संभावित मुद्दों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद संघ को नियमन के तहत अपना प्रस्तावित मार्च निकालने की मंजूरी मिल गई है। यह फैसला आरएसएस के कलबुर्गी संयोजक अशोक पाटिल द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने प्रशासन पर समय पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था।

याचिका में कहा गया था कि आरएसएस ने पहले 19 अक्टूबर को चित्तापुर में मार्ग मार्च निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसे मंजूरी नहीं दी। इसके बाद संगठन ने वैकल्पिक रूप से 2 नवंबर की तारीख प्रस्तावित की थी। न्यायमूर्ति एम.जी.एस. कमल की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि ऐसे आयोजनों के लिए प्रशासन क्या नीति अपना रहा है और सबकी भावनाओं का सम्मान कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। अदालत ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए, नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता का अधिकार है।

24 अक्टूबर को अगली सुनवाई
अदालत ने निर्देश दिया कि आरएसएस अपने मार्च के लिए पुनः आवेदन जिला (ज़िला) प्रशासन को सौंपे और अधिकारी निष्पक्ष तरीके से उस पर विचार करें। साथ ही, अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर के लिए तय की है, जिसमें राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि वह इस तरह के आयोजनों को लेकर क्या व्यवस्था बना रही

आरएसएस के संयोजक अशोक पाटिल ने बताया कि अदालत ने इस बात पर ध्यान दिया कि कर्नाटक में अब तक 259 आरएसएस पथ संचलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं, तो चित्तापुर में इसे रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को अनुमति के लिए आवेदन देने के बावजूद प्रशासन बार-बार नई आपत्तियां उठाता रहा। हमने चित्तापुर में पहले भी 12 बार ऐसे कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं और अब 154 मंडलों में कार्यक्रम पूरे कर चुके हैं। हमें विश्वास है कि 2 नवंबर के लिए अनुमति मिल जाएगी।

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