Homeदेशकश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के निर्णय से बिलबिलाया पाकिस्तान

कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के निर्णय से बिलबिलाया पाकिस्तान

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के ऐतिहासिक फैसले पर जहां देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के इस फैसले का विरोध किया है। पाकिस्तान ने कहा- “भारत सरकार का कोई भी एकतरफा कदम जम्मू और कश्मीर की स्थिति को बदल नहीं सकता है, जैसा कि यूएनएससी के प्रस्तावों में निहित है: पाकिस्तान विदेश कार्यालय।”

गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को जम्मू कश्मीर सरकार से संबंधित संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी किया जो राज्य में भारत का संविधान लागू करने का प्रावधान करता है।

राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी किया जो तत्काल प्रभाव से लागू गया। यह जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 1954 का स्थान लेगा । इसमें कहा गया है कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होंगे। सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 367 में उपबंध 4 जोड़ा है जिसमें चार बदलाव किये गए हैं।

इसमें कहा गया है कि संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त राज्य के संबंध में संविधान और उसके उपबंधों को लागू करने का निर्देश माना जायेगा।

जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर ए रियासत, जो स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, के रूप में स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है, उनके लिये निर्देशों को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिये निर्देश माना जायेगा।

इसमें कहा गया है कि उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के लिये निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जायेगा।

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